नयी दिल्ली, 15 अप्रैल : केन्द्र सरकार (Central Government) ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) को बताया कि सऊदी अरब सरकार ने वहां मुस्लिम समझकर दफनाए गए हिंदू व्यक्ति की कब्र का पता लगा लिया है और उसके शव को वापस भारत भेजने पर विचार किया जा रहा है. विदेश मंत्रालय ने अदालत को यह भी बताया कि जेद्दाह में भारतीय वाणिज्य दूतावास (Consulate of india) ने शव को वापस भेजने के लिये सऊदी की एक अदालत में कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. बताया गया है कि जेद्दा में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों द्वारा मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र में उसका धर्म गलत लिखा होने की वजह से हिंदू व्यक्ति के शव को गलती से मुस्लिम रिवाजों के अनुसार दफना दिया गया. एक महिला ने शव हासिल करने के भरसक प्रयास के बाद मार्च में उच्च न्यायालय का रुख कर विदेश मंत्रालय को जल्द से जल्द शव का पता लगाने और तय समय में उसे भारत लाने का निर्देश देने की अपील की थी. इस मामले में विदेश मंत्रालय की ओर से पेश केन्द्र सरकार के स्थायी वकील रिपुदमन सिंह भारद्वाज ने बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ को बताया कि शव वापस लाने के लिये सभी कदम उठाए गए हैं.
अदालत ने मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों पर विचार करने के बाद न्यायमित्र नियुक्त किया है, जिसे इस तरह के मामलों में सरकार की मदद करने का अनुभव है. अंजू शर्मा ने अपने वकील सुभाष चंद्र द्वारा दायर की गई याचिका में कहा है कि पति की मौत की खबर मिलने के बाद परिवार ने अधिकारियों से शव को वापस लाने का अनुरोध किया था. संजीव कुमार (51) सऊदी अरब में काम करते थे. 24 जनवरी को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई थी. उनका शव वहां एक अस्पताल में रखा रहा था. याचिका में कहा गया है, ''भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने स्पष्टीकरण दिया कि जेद्दाह में भारतीय वाणिज्य दूतावास में आधिकारिक अनुवादक की गलती की वजह से ऐसा हुआ, जिसने गलती के मृत्यु प्रमाण पत्र पर उनका धर्म इस्लाम लिख दिया. उन्होंने आधिकारिक अनुवाद एजेंसी का माफीनामा भी साझा किया है. '' याचिका में यह भी कहा गया है कि न तो महिला ने और न ही परिवार के किसी सदस्य ने सऊदी अरब में कुमार के शव को दफनाने की अनुमति दी थी. यह भी पढ़ें : ओडिशा में COVID-19 के बढ़ते मामलों के बीच 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा स्थगित
इसके बाद महिला ने जेद्दाह में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों से अपने पति के शव को कब्र से निकालने के लिये स्थानीय अधिकारियों से अपील करने का अनुरोध किया था. याचिका में कहा गया है, ''दुर्भाग्यवश, याचिकाकर्ता के पति के देहांत के सात सप्ताह बाद भी अधिकारी संजीव कुमार के शव को भारत लाने के लिये जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने में नाकाम रहे हैं.'' याचिका में अदालत से अपील की गई है कि वह केन्द्र सरकार को जेद्दाह में भारतीय वाणिज्य दूतावास के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ इस लापरवाही के लिये उचित विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दे. साथ ही अधिकारियों को सही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने और मृतक की पत्नी को दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया गया है.