पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि बेअदबी एक जघन्य अपराध है, जबकि उस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया जिसने दावा किया था कि वह गुरु नानक देव का अवतार है. हाई कोर्ट ने शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 295-ए के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया. उच्च न्यायालय ने कहा कि बेअदबी एक जघन्य अपराध है. "चाहे वह किसी भी धर्म का हो". संजय राय नाम के आरोपी ने कथित तौर पर दावा किया कि वह गुरु नानक देव का अवतार है. राय ने यह भी कहा कि वह अपने आध्यात्मिक ज्ञान से इसे साबित कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: HC on Live-In and Domestic Violence: केरल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला घरेलू हिंसा का केस दायर कर सकती है
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'Sacrilege A Heinous Offence': Punjab & Haryana High Court Refuses To Quash FIR Against Man Claiming He's Incarnation Of Guru Nanak Dev | @AimanChishti https://t.co/2hJoaX1dSt
— Live Law (@LiveLawIndia) October 10, 2023













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