Asaram Released on Interim Bail: जोधपुर सेंट्रल जेल से बाहर आया बलात्कारी आसाराम, अंतरिम जमानत मिलने की खुशी में सेवादारों ने फोड़े पटाखे; देखें VIDEO
जोधपुर सेंट्रल जेल से बलात्कारी आसाराम की जमानत पर रिहाई की खुशी में सेवादारों ने पटाखे फोड़े. जमानत मिलने के बाद जब वह आश्रम पहुंचा तो उनके समर्थकों ने फूलों की वर्षा कर उसका भव्य स्वागत किया.
Asaram Released on Interim Bail: जोधपुर सेंट्रल जेल से बलात्कारी आसाराम की जमानत पर रिहाई की खुशी में सेवादारों ने पटाखे फोड़े. जमानत मिलने के बाद जब वह आश्रम पहुंचा तो उनके समर्थकों ने फूलों की वर्षा कर उसका भव्य स्वागत किया. उसके वाहन पर फूल बरसाए गए और आश्रम में प्रवेश करने से पहले उसकी आरती उतारी गई. आसाराम ने अपने समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और फिर आश्रम के अंदर चला गया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
गौरतलब है कि 86 वर्षीय आसाराम, जो नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, वह 31 मार्च तक जमानत पर रहेगा.
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बलात्कारी आसाराम के सेवकों ने फोड़े पटाखे
जोधपुर सेंट्रल जेल से रेपिस्ट आसाराम के जमानत पर बाहर आने की खुशी में सेवादारों ने आतिशबाजी की !!
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत मिली है।
गुजरात और राजस्थान के 2 रेप केस में वो उम्रकैद की सजा काट रहा है। pic.twitter.com/jwMq24nweO
— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) January 15, 2025
इलाज के लिए मिलेगी छूट
आसाराम के वकील निशांत बोरा ने बताया कि जमानत अवधि के दौरान उन्हें अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर इलाज कराने की अनुमति होगी. हालांकि, उन्हें जमानत की शर्तों का पालन करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने भी दी थी राहत
दरअसल, पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने भी आसाराम को 31 मार्च तक चिकित्सा आधार पर जमानत दी थी. कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वह इस दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें और अपने अनुयायियों से न मिलें.
स्वास्थ्य कारणों से मिली जमानत
86 वर्षीय आसाराम हृदय रोगी हैं और पहले दिल का दौरा भी झेल चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत अवधि के दौरान सुरक्षा कर्मी तैनात करने के निर्देश दिए हैं, ताकि उनकी गतिविधियों की निगरानी की जा सके.
दोषी करार और सजा
जोधपुर की एक अदालत ने 2013 में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आसाराम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसके अलावा, 2023 में गुजरात की एक अदालत ने भी उन्हें 2013 में महिला शिष्या के साथ बार-बार दुष्कर्म करने के मामले में दोषी ठहराया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 15, 2025 01:56 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

