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Rahul Gandhi: 7वें केस में जमानत पर बाहर हैं राहुल गांधी, राहत मिलेगी या चली जाएगी सदस्यता?

Rahul Gandhi: 7वें केस में जमानत पर बाहर हैं राहुल गांधी, राहत मिलेगी या चली जाएगी सदस्यता?
Rahul Gandhi (Credit: PTI)

नई दिल्ली, 23 मार्च: कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को अप्रैल 2019 में उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद गुजरात (Gujarat) की सूरत (Surat) जिला अदालत ने गुरुवार को जमानत दे दी. सूत्रों के मुताबिक, यह 7वां मामला है जिसमें गांधी जमानत पर बाहर हैं. राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में भी जमानत पर बाहर हैं. राहुल गांधी को उनकी मां सोनिया गांधी के साथ दिसंबर 2015 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा चलाए गए मामले में 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई थी. यह भी पढ़ें: Rahul Gandhi Defamation Case: राकांपा ने भाजपा से कहा, ‘बड़बोले’ देर-सबेर कानून की गिरफ्त में आएंगे

6 जुलाई 2019 को राहुल गांधी को पटना की एक अदालत ने मानहानि के एक अन्य मामले में जमानत दे दी थी. यह मामला भाजपा के एक नेता द्वारा सभी मोदी चोर हैं कहने वाली टिप्पणी के लिए दायर किया गया था. 12 जुलाई, 2019 को गांधी को अहमदाबाद की एक अदालत ने मानहानि के मामले में जमानत दे दी थी. यह मामला अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक द्वारा उस समय दायर कराया गया था जब गांधी ने आरोप लगाया था कि बैंक नोटबंदी के दौरान बैंक नोटों की अदला-बदली के घोटाले में शामिल था.

4 जुलाई, 2019 को राहुल को आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि के मामले में मुंबई की एक अदालत ने जमानत दे दी थी. कार्यकर्ता गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी-आरएसएस विचारधारा से जोड़ने वाली उनकी टिप्पणी के लिए यह मामला दायर किया गया था. कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत 15 हजार रुपए के मुचलके पर दी थी.

नवंबर 2016 में, महाराष्ट्र की भिवंडी अदालत ने आरएसएस के एक अन्य कार्यकर्ता द्वारा दायर एक अन्य मामले में गांधी को जमानत दे दी थी. राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की है. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल को ऐसी टिप्पणियों के लिए फटकार लगाई थी, और फैसला सुनाया था कि उन्हें मुकदमे का सामना करना होगा और अदालत में अपनी बात साबित करनी होगी.

गुवाहाटी अदालत ने आरएसएस द्वारा दायर एक और मानहानि मामले में राहुल गांधी को जमानत दी थी। राहुल को सितंबर 2016 में 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई थी. राहुल के झूठ बोलने के बाद मामला दायर किया गया था कि उन्हें आरएसएस द्वारा दिसंबर 2015 में असम के बारपेटा सत्र में प्रवेश करने से रोका गया था.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 23, 2023 09:12 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).