लोकसभा चुनावों से पहले राहुल गांधी की बढ़ी टेंशन, अदालत ने किया तलब, ये है मामला

बता दें कि आरएसएस की मानहानि को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ़ दर्ज मामले में पिछले साल जून 2018 में भिवंडी की अदालत में आरोप तय हो चुके हैं. हालांकि, राहुल गांधी ने अदालत में खुद को बेकसूर बताया था.

राहुल गांधी (Photo Credits: IANS)

मुंबई से सटे ठाणे की एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी को पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या मामले को कथित रूप से RSS को जोड़ने के लिए 30 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा. अदालत में दोनों नेताओं को 30 अप्रैल के दिन डीफेमेशन मामले में जवाब देने के लिए पेश होने को कहा है. RSS के कार्यकर्त्ता विवेक चंपानेरकर ने अदालत में मामला दर्ज किया था. इसी पर सुनवाई करते हुए जज साहब ने दोनों नेताओं को अपने जवाब दर्ज करने के लिए तलब किया है.

चंपानेरकर ने अदालत में अपने बयां में कहा था कि राहुल गांधी और सीताराम येचुरी हमेशा हिंसा के लिए RSS को बदनाम करते हैं. उन्होंने अदालत से मांग की कि वो दोनों नेताओं को निर्देश दे की वो संघ पर ऐसी बयानबाजी नहीं करें.

बता दें कि आरएसएस की मानहानि को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ़ दर्ज मामले में पिछले साल जून 2018 में भिवंडी की अदालत में आरोप तय हो चुके हैं. हालांकि, राहुल गांधी ने अदालत में खुद को बेकसूर बताया था.

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