गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को पंजाब (Punjab) से उत्तर प्रदेश की जेल में भेजा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को आदेश दिया कि मुख्तार अंसारी को दो हफ्ते के अंदर पंजाब से उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की जेल में शिफ्ट किया जाए. यह आदेश इसलिए दिया गया है ताकि मुख्तार अंसारी वहां पर मुकदमे का सामना कर सके. पंजाब की रोपड़ जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के मुकदमे और उसकी कस्टडी ट्रांसफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया. रिपोर्ट की मुताबिक, अब प्रयागराज (Prayagraj) की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट यह तय करेगी कि अंसारी को बांदा की जेल में रखा जाएगा या फिर किसी दूसरे जेल में.
जस्टिस अशोक भूषण और आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने निर्देश दिया कि मुख्तार अंसारी को दो हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश को सौंपा जाए. कोर्ट पंजाब सरकार की दलीलों से संतुष्ट नहीं था. पंजाब सरकार को झटका देते हुए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को शिफ्ट करने का आदेश दिया. यह भी पढ़ें- UP Panchayat Elections 2021: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में मतदान, जानिए आपके जिले में कब पड़ेंगे वोट.
ANI का ट्वीट-
Supreme Court orders transfer of gangster-turned-politican Mukhtar Ansari to jail in Uttar Pradesh from Punjab within two weeks, to face trials there.
(File photo) pic.twitter.com/UJP6o2MOLo
— ANI (@ANI) March 26, 2021
बता दें कि पिछले काफी वक्त से मुख्तार अंसारी को यूपी के जेल में शिफ्ट किए जाने की कवायद चल रही थी लेकिन पंजाब का रोपड़ जेल प्रशासन बार-बार अड़ंगा लगा रहा था. ऐसे में मामले को लेकर यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी. बहरहा, अब सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को यूपी शिफ्ट करने का आदेश दे दिया है. उल्लेखनीय है कि मुख्तार अंसारी उगाही के एक कथित मामले में जनवरी 2019 से ही पंजाब के रूपनगर जिला जेल में बंद है. वह उत्तर प्रदेश में कई गंभीर आपराधिक मामलों में भी आरोपी है.