सुप्रीम कोर्ट का लालू प्रसाद यादव को झटका, नहीं दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने लालू की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वास्थ का हवाला देकर अदालत से जमानत मांगी थी. सर्वोच्च न्यायलय ने लालू की जमानत की याचिका को ख़ारिज कर दिया है. लालू चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता है.

राजनीति Abdul Kadir|
सुप्रीम कोर्ट का लालू प्रसाद यादव को झटका, नहीं दी जमानत
आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Photo Credits: IANS)

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने लालू की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वास्थ का हवाला देकर अदालत से जमानत मांगी थी. सर्वोच्च न्यायलय ने लालू की जमानत की याचिका को ख़ारिज कर दिया है. लालू चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता है.

बता दें कि सीबीआई) मंगलवार को चारा घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल(राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका का विरोध करने की बात कही थी. एजेंसी ने कहा था राष्ट्रीय जनता दल के नेता 11 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव से संबंधित राजनीतिक प्रचार और गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहते हैं, और चिकित्सकीय कारणों का हवाला देना महज बहाना है.

सीबीआई अधिवक्ता ने अदालत से लालू प्रसाद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एक हलफनामा दायर करने की अनुमति मांगते हुए दावा किया है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीमारी की आड़ में सफलतापूर्वक जेल की सजा काटते हुए अपना अधिकांश समय अस्पताल के एक विशेष वार्ड में बिताया है. कई शीर्ष स्तर के राजनेता उनसे मिलने भी गए. सीबीआई ने कहा कि लालू ने अस्पताल में विशेष वार्ड से राजनीतिक गतिविधियों का संचालन किया.

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आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Photo Credits: IANS)

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने लालू की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वास्थ का हवाला देकर अदालत से जमानत मांगी थी. सर्वोच्च न्यायलय ने लालू की जमानत की याचिका को ख़ारिज कर दिया है. लालू चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता है.

बता दें कि सीबीआई) मंगलवार को चारा घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल(राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका का विरोध करने की बात कही थी. एजेंसी ने कहा था राष्ट्रीय जनता दल के नेता 11 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव से संबंधित राजनीतिक प्रचार और गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहते हैं, और चिकित्सकीय कारणों का हवाला देना महज बहाना है.

सीबीआई अधिवक्ता ने अदालत से लालू प्रसाद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एक हलफनामा दायर करने की अनुमति मांगते हुए दावा किया है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीमारी की आड़ में सफलतापूर्वक जेल की सजा काटते हुए अपना अधिकांश समय अस्पताल के एक विशेष वार्ड में बिताया है. कई शीर्ष स्तर के राजनेता उनसे मिलने भी गए. सीबीआई ने कहा कि लालू ने अस्पताल में विशेष वार्ड से राजनीतिक गतिविधियों का संचालन किया.

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