उत्तर प्रदेश: UP सिविल कोर्ट ने आगामी परीक्षाओं और त्यौहारों के लिए मथुरा में लागु किया धारा 144, चार से अधिक व्यक्तियों को एक साथ मिलने पर लगा प्रतिबंध
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit- Wikimedia Commons)

मथुरा:  जिला प्रशासन ने आगामी परीक्षाओं और त्योहारों को देखते हुए 20 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मथुरा जनपद में धारा 144 लागू कर दी है जिसके तहत चार या चार से अधिक व्यक्तियों के एक जगह जमा होने पर एवं हथियार लाने-ले जाने पर प्रतिबंध है.

जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने बताया कि 20 जनवरी को उच्च न्यायालय की उप्र सिविल कोर्ट (Civil Court) की कर्मचारी केंद्रीकृत रोजगार परीक्षा 2018-19 आयोजित की गई तथा रेलवे भर्ती बोर्ड की द्वितीय स्तर कम्प्यूटर परीक्षा आज आयोजित की जा रही है.

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इसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है और 30 जनवरी से 5 फरवरी तक राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के आईटीआई की परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं. फिर, 7 फरवरी से 2 मार्च तक माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित होगी तत्पश्चात 4 मार्च को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा.