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Rahul Gandhi Veer Savarkar Defamation Case: सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत, पुणे कोर्ट ने सबूतों के अभाव में दी जमानत

पुणे की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक आपराधिक मानहानि मामले में जमानत दी है.

Rahul Gandhi Veer Savarkar Defamation Case: सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत, पुणे कोर्ट ने सबूतों के अभाव में दी जमानत
Credit-(Twitter-X,PTI )

Rahul Gandhi Veer Savarkar Defamation Case: पुणे की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक आपराधिक मानहानि मामले में जमानत दी है. यह मामला हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के परपोते सत्या की सावरकर द्वारा दायर किया गया था. सावरकर ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में दिए अपने भाषण में सावरकर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं. राहुल गांधी के उस भाषण में कहा गया था कि सावरकर ने अपनी किताब में एक घटना का उल्लेख किया था, जिसमें उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटा था और सावरकर इस घटना से "खुश" थे.

सत्या की सावरकर ने इन आरोपों को "मनगढंत, झूठे और दुर्भावनापूर्ण" बताया. उन्होंने कहा कि ऐसी कोई घटना कभी घटी ही नहीं थी.

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सावरकर ने अपनी शिकायत में कहा कि राहुल गांधी की ये टिप्पणियां उनके महान-चाचा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली थीं. पुणे की अदालत ने इस मामले में पुलिस को जांच करने का निर्देश दिया. विश्रंभाग पुलिस स्टेशन ने मामले की जांच की और माना कि मानहानि के आरोपों के संबंध में पर्याप्त सबूत हैं. राहुल गांधी के वकील ने 3 दिसंबर को कोर्ट में अपनी पेशी से छूट मांगी थी, क्योंकि उस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था.

अदालत ने अस्थायी छूट तो दी, लेकिन 10 जनवरी को अगली सुनवाई में राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया था. अब, कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दी है और मामले की आगे की सुनवाई के लिए कदम बढ़ाए हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 10, 2025 07:05 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).