पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, सभी सरकारी विभागों के साइनबोर्ड पंजाबी भाषा में करने के लिए कहा
पंजाब सरकार (Punjab Government) ने शुक्रवार को अपने सभी विभागों, बोर्डों और निगमों के साथ ही अर्द्ध-शासकीय संस्थाओं के नाम पट्ट अनिवार्य रूप से पंजाबी भाषा में भी लिखे जाने की घोषणा की.
चंडीगढ़. पंजाब सरकार (Punjab Government) ने शुक्रवार को अपने सभी विभागों, बोर्डों और निगमों के साथ ही अर्द्ध-शासकीय संस्थाओं के नाम पट्ट अनिवार्य रूप से पंजाबी भाषा में भी लिखे जाने की घोषणा की.
नये नियमों के अनुसार राज्य में सड़क पर बने मील के पत्थरों पर भी जानकारी प्रमुख रूप से गुरमुखी लिपि में उल्लेखित होगी. हालांकि राष्ट्रीय राजमार्गों और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नये नियम लागू नहीं होंगे. उच्च शिक्षा और भाषा मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर घोषणा की. यह भी पढ़े-पंजाब विधानसभा चुनाव 2022: नवजोत सिंह सिद्धू के AAP में जाने की अटकलें, भगवंत मान बोले-कोई वार्ता नहीं हुई
ANI का ट्वीट-
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार पंजाब के भाषा विभाग ने इस संबंध में पंजाब राज्य भाषा अधिनियम, 1967 के तहत आदेश जारी किया.