NaMo TV पर लाइव कवरेज पर पाबंदी नहीं मगर  चुनाव से 48 घंटे पहले नहीं चल सकता  रिकॉर्डेड कंटेट: निर्वाचन आयोग
नमो टीवी (Photo Credit- BJP Twitter)

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के दूसरे चरण से ठीक पहले चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी के कथित चैनल नमो टीवी (NaMo TV) को लेकर एक नया निर्देश जारी किया गया है. जिस निर्देश के तहत मतदान के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार से संबंधित प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम को नमो टीवी पर प्रसारित नहीं किया जाएगा. बीजेपी के लिए अच्छी बात है कि चुनाव आयोग ने लाइव टीवी पर कोई रोक नहीं लगाई है. बता दें कि विरोधी पार्टियों ने हाल ही में नमो टीवी पर आचार सहित का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर चुनाव आयोग से नमो टीवी के बारे में शिकायत करके प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की थी.

आयोग की तरफ से नमो टीवी को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि नमो टीवी पर चुनाव की लाइव कवरेज हो सकती है लेकिन पहले से रिकॉर्ड की गई चीजें नहीं दिखाई जा सकती. इसके लिए चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) को इस पर कड़ी नजर रखने को कहा है. यह भी पढ़े: NAMO TV LIVE: वीडियोकॉन DTH और डिश टीवी पर शुरू हुआ नमो चैनल, केंद्र की योजनाओं और PM मोदी के भाषणों का होगा प्रसारण

जानें क्या है मामला पूरा मामला

बादें कि पिछले दिनों आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 'नमो टीवी' नाम का एक चैनल लांच किया गया था. इस पर पीएम मोदी से संबंधित खबरों को प्रसारित करने को लेकर विरोधी पार्टियों ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी. उनका कहना था कि ऐसा कर के बीजेपी आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है. जिसके बाद दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी की तरफ से बीजेपी को निर्देशित किया गया था कि वह बिना प्रमाण पत्र के नमो टीवी पर किसी तरह का कोई भी प्रसारण न करे.