नई दिल्ली. मॉब लिंचिंग (Mob lynching) को लेकर देश में समय-समय पर बहस शुरू रहती है. इसी कड़ी में गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने इसे लेकर कानून में बदलाव करने का संकेत दिया है. अमित शाह (Amit Shah) ने राज्यसभा (Rajya Sabha) में कहा कि मॉब लिंचिंग पर कानून में बदलाव का काम फिलहाल जारी है. उन्होंने आगे कहा कि मॉब लिंचिंग पर कानून में बदलाव के लिए समिति सरकार ने बनाई है. गृहमंत्री ने बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों में बदलाव करने के बारे में एक समिति का गठन कर सभी संबद्ध पक्षों के साथ विचार किया जा रहा है.
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि इस बारे में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपालों को पत्र भेजकर सुझाव मांगे गए हैं. यह भी पढ़े-अलवर मॉब लिंचिंग: राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान और उनके बेटों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने का आदेश दिया
गृहमंत्री बोले-मॉब लिंचिंग पर कानून में बदलाव का काम जारी है
HM Amit Shah in Rajya Sabha on mob lynching cases: To tackle this issue&to invite suggestions, govt had created a committee of ministers, they have held a meeting&govt is aware of the matter. Action in such cases is taken under section 300 and 302 of Indian Penal Code. (file pic) pic.twitter.com/4OA1WdUwCu
— ANI (@ANI) December 4, 2019
मॉब लिंचिंग को लेकर विपक्ष में मौजूद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने गृहमंत्री अमित शाह से सवाल पूछा था. जिसमे कहा था कि केंद्र सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की गाइडलाइंस के अनुसार मॉब लिंचिंग रोकने के लिए कोई कदम उठाने जा रही है.