पहलू खान मामले (2017 अलवर मॉब लिंचिंग) में राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) ने बुधवार को पहलू खान (Pehlu Khan), उसके दो बेटों और गाड़ी के ड्राइवर (Driver) के खिलाफ एफआईआर (FIR) और चार्जशीट को खारिज करने का आदेश दिया है. इससे पहले अक्टूबर महीने में ही राजस्थान सरकार ने पहलू खान लिंचिंग (Lynching) मामले में अलवर की एक अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. अदालत ने इस मामले में सभी छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था.
अलवर के बहरोड़ में एक अप्रैल 2017 को कुछ लोगों ने गौ तस्करी के संदेह में पहलू खान और उनके बेटे की बुरी तरह पिटाई की थी. पहलू खान की तीन अप्रैल को अलवर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी. यह भी पढ़ें- अलवर मॉब लिंचिंग: राजस्थान की गहलोत सरकार ने पहलू खान मामले में हाईकोर्ट में अपील दायर की.
Pehlu Khan case: Rajasthan High Court has ordered to dismiss the FIR and charge-sheet against Pehlu Khan, his two sons and the driver of the vehicle. pic.twitter.com/pXOrfsvjj3
— ANI (@ANI) October 30, 2019
एडिशनल एडवोकेट जनरल मेजर आरपी सिंह ने बताया था कि सरकार की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट में अपील 14 अक्टूबर को दायर की गई. गौरतलब है कि अलवर के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय ने मामले में शामिल सभी छह आरोपियों विपिन यादव, रविन्द्र कुमार, कालूराम, दयानंद, योगेश कुमार और भीम राठी को संदेह का लाभ देते हुए 14 अगस्त, 2019 को बरी कर दिया था.