देश

अलवर मॉब लिंचिंग: राजस्थान की गहलोत सरकार ने पहलू खान मामले में हाईकोर्ट में अपील दायर की

एडिशनल एडवोकेट जनरल मेजर आरपी सिंह ने गुरुवार को बताया कि राजस्थान सरकार ने 14 अक्टूबर को पहलू खान मामले (2017 अलवर लिंचिंग) में हाईकोर्ट में अपील दायर की. दरअसल, अगस्त में जिला अदालत ने इस मामले में सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया था जिसके बाद राजस्थान सरकार द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसने पहलू खान मामले की जांच की.

अलवर मॉब लिंचिंग: राजस्थान की गहलोत सरकार ने पहलू खान मामले में हाईकोर्ट में अपील दायर की
राजस्थान सरकार ने पहलू खान मामले में हाई कोर्टमें अपील दायर की (Photo Credits: PTI/IANS)

एडिशनल एडवोकेट जनरल मेजर आरपी सिंह ने गुरुवार को बताया कि राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने 14 अक्टूबर को पहलू खान मामले (2017 अलवर मॉब लिंचिंग) में हाईकोर्ट में अपील दायर की. दरअसल, अगस्त में जिला अदालत (District Court) ने इस मामले में सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया था जिसके बाद राजस्थान सरकार द्वारा एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया गया था, जिसने पहलू खान मामले (Pehlu Khan Case) की जांच की. एसआईटी ने सितंबर में राजस्थान सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी.

बता दें कि अलवर की जिला अदालत ने 14 अगस्त को पहलू खान मॉब लिचिंग केस में सभी छह बालिग आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. घटना में संलिप्त तीन नाबालिग आरोपियों का मामला किशोर न्याय बोर्ड के पास है. यह भी पढ़ें- अलवर मॉब लिंचिंग: पहलू खान की हत्या मामले में सभी 6 आरोपी कोर्ट से बरी.

गौरतलब है कि यह घटना दो साल पहले की है, जब पहलू खान एक अप्रैल 2017 को जयपुर से दो गाय खरीद कर जा रहा था तभी बहरोड़ में भीड़ ने गो तस्करी के शक में उन्हें रोक लिया. पहलू खान और उसके दो बेटों की भीड़ ने कथित तौर पर पिटाई की. इसके बाद, तीन अप्रैल को इलाज के दौरान अस्पताल में पहलू खान की मौत हो गई.

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 17, 2019 10:56 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).