नवाब मलिक और अनिल देशमुख (Photo Credit : Twitter)
मुंबई की विशेष PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) कोर्ट से महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) और राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को झटका लगा है. कोर्ट ने दोनों नेताओ के उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्यसभा चुनाव में मतदान करने की अनुमति मांगी गई थी. राज्यसभा चुनाव 10 जून को होने हैं. महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा आरोप, कहा- 'डी' गैंग के साथ नवाब मलिक के संबंध उजागर होने पर भी सरकार उन्हें बचा रही है
धनशोधन के मामले में गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता नवाब मलिक ने राज्य की छह सीटों पर आगामी राज्यसभा चुनाव में वोट डालने को लेकर एक दिन की जमानत मांगी थी. जबकि धनशोधन के आरोप में जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी इसी तरह की अर्जी दी थी. धनशोधन निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नामित मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दोनों अर्जियों (मलिक और देशमुख) पर अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था. जिसके बाद ईडी ने जमानत का विरोध किया था.
ईडी ने मलिक को इस साल 23 फरवरी को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े धनशोधन की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. मलिक ने अपनी याचिका में दावा किया कि वह एक निर्वाचित विधायक हैं और इसलिए राज्यसभा के लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव करने में अपने निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों का प्रतिनिधित्व करना उनका कर्तव्य है और वह उपरोक्त द्विवार्षिक चुनावों में अपना वोट डालने के लिए भी इच्छुक हैं.
राजनीति
Team Latestly|
Jun 09, 2022 04:18 PM IST
नवाब मलिक और अनिल देशमुख (Photo Credit : Twitter)
मुंबई की विशेष PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) कोर्ट से महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) और राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को झटका लगा है. कोर्ट ने दोनों नेताओ के उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्यसभा चुनाव में मतदान करने की अनुमति मांगी गई थी. राज्यसभा चुनाव 10 जून को होने हैं. महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा आरोप, कहा- 'डी' गैंग के साथ नवाब मलिक के संबंध उजागर होने पर भी सरकार उन्हें बचा रही है
धनशोधन के मामले में गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता नवाब मलिक ने राज्य की छह सीटों पर आगामी राज्यसभा चुनाव में वोट डालने को लेकर एक दिन की जमानत मांगी थी. जबकि धनशोधन के आरोप में जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी इसी तरह की अर्जी दी थी. धनशोधन निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नामित मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दोनों अर्जियों (मलिक और देशमुख) पर अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था. जिसके बाद ईडी ने जमानत का विरोध किया था.
ईडी ने मलिक को इस साल 23 फरवरी को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े धनशोधन की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. मलिक ने अपनी याचिका में दावा किया कि वह एक निर्वाचित विधायक हैं और इसलिए राज्यसभा के लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव करने में अपने निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों का प्रतिनिधित्व करना उनका कर्तव्य है और वह उपरोक्त द्विवार्षिक चुनावों में अपना वोट डालने के लिए भी इच्छुक हैं.
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सदस्य हैं. राकांपा के दो विधायक देशमुख और मलिक फिलहाल जेल में हैं. चार मुख्य दलों शिवसेना, राकांपा, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा विधानसभा में छोटे दलों और निर्दलीय 25 विधायक हैं. सदन में 106 सदस्यों वाली बीजेपी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादिक को नामित किया है.
वहीं, राकांपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल को फिर से उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को चुनाव मैदान में उतारा है. शिवसेना की ओर से उम्मीदवार संजय राउत और संजय पवार मैदान में हैं. छठी राज्यसभा सीट के लिए चुनावी मुकाबला भाजपा के धनंजय महादिक और शिवसेना के संजय पवार के बीच है.