चुनाव आयोग (Election Commission) ने केन्द्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) को उनके साम्प्रदायिक बयानों के लिये रविवार को चेतावनी दी. आयोग ने उनके बयान की निंदा करते हुए उन्हें आचार संहिता लागू रहने के दौरान अपने बयानों के लेकर सावधान रहने को कहा. चुनाव आयोग ने कहा कि सिंह ने आचार संहिता के प्रावधानों और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया, जिसमें कहा गया है कि प्रचार के दौरान दिये जाने वाले बयानों में धर्म का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. बिहार में बेगूसराय जिला प्रशासन ने गिरिराज सिंह की 24 अप्रैल की रैली पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मुसलमानों को लेकर विवादित बयान देकर चुनाव आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन करने के लिए 25 अप्रैल को उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था.
गिरिराज की उस रैली में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे. गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था, 'जो वंदेमातरम नहीं कह सकते या मातृभूमि का सम्मान नहीं कर सकते, देश उन्हें कभी माफ नही करेगा. यह भी पढ़ें- गिरिराज सिंह के 'कब्र' वाले बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा- बात ऐसे करता है जैसे बेगूसराय इसके बाप-दादा की जागीर
Election Commission issues show cause notice to Giriraj Singh, Union Minister & BJP LS candidate from Bihar's Begusarai, for violation of model code of conduct, for a controversial speech he made in Begusarai on April 24 pic.twitter.com/8EXhQJIejl
— ANI (@ANI) May 12, 2019
मेरे पूर्वजों का सिमरिया घाट पर निधन हो गया था और उन्हें कब्र की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपको तीन हाथ जगह की जरूरत होती है.'