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गिरिराज सिंह के 'कब्र' वाले बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा- बात ऐसे करता है जैसे बेगूसराय इसके बाप-दादा की जागीर

तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट में लिखा, 'सुनो सामंती जमींदार विषराज सिंह, पहले वाला जमाना नहीं रहा कि अब नीतीश कुमार का लॉकेट गले में टांग पटना में दलितों की ज़मीन कब्जा लोगे.'

गिरिराज सिंह के 'कब्र' वाले बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा- बात ऐसे करता है जैसे बेगूसराय इसके बाप-दादा की जागीर
तेजस्वी यादव और गिरिराज सिंह (Photo Credits-PTI/ANI)

बिहार के बेगूसराय (Begusarai) लोकसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) की ओर से बुधवार को एक चुनावी सभा के दौरान दिए गए विवादित बयान पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने पलटवार किया है. दरअसल, गिरिराज सिंह ने कहा था, ‘जो वंदेमातरम नहीं कह सकता, जो भारत की मातृभूमि को नमन नहीं कर सकता... अरे गिरिराज के तो बाबा-दादा सिमरिया घाट में गंगा के किनारे मरे. उसी भूमि पर कब्र भी नहीं बनाया. तुम्हें तो तीन हाथ का जगह भी चाहिए. अगर तुम नहीं कर पाओगे, तो देश कभी माफ नहीं करेगा.’ गिरिराज सिंह के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा, 'वो कहता है कि हमलोगों को पाकिस्तान भेज देगा, ये गिरिराज सिंह के बाप का देश है? ये बाहर से आया हुआ किराएदार है और बात ऐसे करता है जैसे बेगूसराय इसके बाप-दादा की जागीर है.'

वहीं, तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट में लिखा, 'सुनो सामंती जमींदार विषराज सिंह, पहले वाला जमाना नहीं रहा कि अब नीतीश कुमार का लॉकेट गले में टांग पटना में दलितों की ज़मीन कब्जा लोगे. अब बिहार के दलित, पिछड़े, अतिपिछड़े एकजुट है, कॉलर पकड़ सारी ऐंठ निकाल देंगे. आपके और नीतीश जी के विषैले गठजोड़ से अब सब वाकिफ है.' यह भी पढ़ें- तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा- लालू प्रसाद के साथ हो रहा युद्धबंदियों से भी बदतर व्यवहार, देखें Video

उधर, गिरिराज सिंह के विवादित बयान पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राहुल कुमार ने स्वत: संज्ञान लेते हुए गुरुवार को नगर थाने में गिरिराज के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि 24 अप्रैल को जीडी कॉलेज में गिरिराज सिंह ने अपने चुनावी सभा में संबोधन के क्रम में अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला वक्तव्य दिया था. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने गिरिराज सिंह के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 125 एवं 123, भादवि की धारा 153 ए, 153 बी, 295 ए, 171 सी, 188, 298 तथा 505 दो के तहत गुरुवार को नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 26, 2019 09:26 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).