डॉ. कफील खान को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला किया ट्रांसफर
डॉक्टर कफील खान ( फोटो क्रेडिट- PTI )

डॉक्टर कफील खान (Dr Kafeel Khan) को हेट स्पीच के आरोप में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर यूपी टास्क फोर्स (UP Special Task Force) ने मुंबई से गिरफ्तार किया है. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. जिसमें डॉ. कफील खान की तत्काल रिहाई का आग्रह किया गया था. वहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इसे अब इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) को ट्रांसफर कर दिया है. बता दें कि साल 12 दिसंबर 2019 के दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ( Aligarh Muslim University ) में नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था.

बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) और महानिदेशक (जेल) को कफील खान की पत्नी शबिस्ता खान ने पत्र लिखकर कहा था कि उसे डर है कि जेल में उसके पति को खतरा है, लिहाजा उन्हें अन्य कैदियों से अलग रखा जाए. लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे खारिज कर दिया है. फिलहाल डॉक्टर कफील अभी न्यायिक हिरासत में हैं

गौरतलब हो कि गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगस्त 2017 में ऑक्सिजन की कमी के कारण 60 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी. जिसके बाद डॉक्टर कफील को चिकित्सा लापरवाही, भ्रष्टाचार के आरोपों में सस्पेंड कर दिया गया था. डॉ कफील ने इन आरोपों के चलते 9 महीने जेल में काटे थे. जमानत पर बाहर आने के बावजूद डॉ. कफील लगातार सस्पेंड रहे. ( एजेंसी इनपुट )