झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री सीपी सिंह ने तोड़ा ट्रैफिक नियम, चालान कटने पर भरना पड़ा जुर्माना

एक तरफ केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए सख्त रवैया अपनाने की बात करते हैं. वहीं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी (बीजेपी) के नेता और झारखंड के नगर विकास, आवास व परिवहन मंत्री सीपी सिंह को ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना भरना पड़ गया.

सीपी सिंह (Photo Credits: Facebook)

एक तरफ केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) के पालन के लिए सख्त रवैया अपनाने की बात करते हैं. वहीं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी (बीजेपी) के नेता और झारखंड (Jharkhand) के नगर विकास, आवास व परिवहन मंत्री सीपी सिंह (CP Singh) को ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना भरना पड़ गया. दरअसल, सीपी सिंह की गाड़ी ने 23 जून को रांची (Ranchi) के सर्जना चौक पर रेड सिग्नल (Red Signal) का उल्लंघन किया था और यह वाकया वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था.

बाद में ट्रैफिक पुलिस ने ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर के जरिए चालान तैयार कर उसे मंत्री सीपी सिंह के आवास पर भेज दिया था और बुधवार को उन्हें 100 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंत्री सीपी सिंह का ड्राइवर जुर्माना भरने के लिए ऑफिस पहुंचा तो यह मामला सामने आया. यह भी पढ़ें- नितिन गडकरी का बयान, कहा- मोटर वाहन अधिनियम के 63 उपबंध एक सितंबर से होंगे लागू.

1 सितंबर से लागू हो रहे हैं नए ट्रैफिक नियम-

केंद्र सरकार ने मोटर वाहन संशोधन कानून 2019 के 63 प्रावधानों को अधिसूचित किया है. इसमें ट्रैफिक के नियमों के उल्लंघन को लेकर अधिक जुर्माना लगाने का प्रावधान शामिल है. नए प्रावधान एक सितंबर, 2019 से प्रभाव में आएंगे. जिन 63 प्रावधानों को अधिसूचित किया गया है, वे जुर्माने, लाइसेंस, पंजीकरण और राष्ट्रीय परिवहन नीति समेत अन्य से जुड़े हैं. नए कानून में बिना लाइसेंस के वाहनों के अनधिकृत उपयोग के लिए 1,000 रुपये तक के जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है.

इसके अलावा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने को लेकर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है. नए नियमों में शराब पीकर गाड़ी चलाने को लेकर पहले अपराध के लिये 6 महीने की जेल और / या 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. जबकि दूसरी बार के अपराध के लिए दो साल तक जेल और 15,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान किया गया है.

भाषा इनपुट

 

Share Now

\