सरकार ने बुधवार को कहा कि मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) के 63 उपबंध एक सितंबर से लागू होंगे. इनमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी-भरकम जुर्माना शामिल है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संवाददाताओं को बताया , "मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 संसद में पारित हो गया है. हमने अधिनियम के 63 उपबंधों को एक सितंबर से लागू करने का फैसला किया है."
गडकरी ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नई वेबसाइट के लॉन्च के मौके पर यह बात कही. केंद्रीय मंत्री ने कहा , " इन 63 उपबंधों में हमने जुर्माना बढ़ाया है. शराब पीकर गाड़ी चलाने , तेज गति से दौड़ने (ओवरस्पीड) और ओवरलोडिंग समेत अन्य मामलों में जुर्माना बढ़ाया गया है. "
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गडकरी ने कहा कि सभी उपबंधों को जांच-पड़ताल के लिए विधि मंत्रालय के पास भेजा गया है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि दो से चार दिनों में " ये उपबंध हमारे पास आ जाएंगे. "