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दिल्ली: तीन-तलाक देने वाले पहले मामले में कोर्ट ने व्यक्ति के जमानत की दी मंजूरी, भरने होंगे 30,000 रुपये

दिल्ली में एक अदालत ने अपनी पत्नी को तीन-तलाक देने वाले एक व्यक्ति की जमानत मंजूर कर ली है. जमानत मंजूर करते हुए उसे 30,000 रुपये का निजी बॉन्ड भरने तथा इतनी की कीमत के दो जमानती दर्ज कराने का निर्देश दिया. तीन-तलाक पर प्रतिबंध लगने के बाद दिल्ली में यह ऐसा पहला मामला है.

दिल्ली: तीन-तलाक देने वाले पहले मामले में कोर्ट ने व्यक्ति के जमानत की दी मंजूरी, भरने होंगे 30,000 रुपये
कानून (Photo Credit-Pixabay)

नई दिल्ली में एक अदालत ने अपनी पत्नी को तीन-तलाक देने वाले एक व्यक्ति की जमानत मंजूर कर ली है. ड्यूटी मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार ने शनिवार को आतिर शमीम की जमानत मंजूर करते हुए उसे 30,000 रुपये का निजी बॉन्ड भरने तथा इतनी की कीमत के दो जमानती दर्ज कराने का निर्देश दिया. तीन-तलाक पर प्रतिबंध लगने के बाद दिल्ली में यह ऐसा पहला मामला है.

सुनवाई के दौरान वकील भरत बग्गा और ऋषभ कुमार ने कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट शमीम को फंसाया जा रहा है. उन्होंने कहा, "यह दो पक्षों के बीच वैवाहिक विवाद है, जिसमें शिकायतकर्ता ने झूठी शिकायत दर्ज की है और कानून का दुरुपयोग किया है." इसके जवाब में पीड़िता रामिया याहा (29) के वकील और सरकारी अधिवक्ता राशिद हाशमी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं.

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उन्होंने कहा कि उनकी क्लाइंट ने आरोपी की क्रूरता के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, और तब उन्होंने भविष्य में उसे परेशान नहीं करने का आश्वासन देकर शिकायत वापस लेने का आग्रह किया था. उन्होंने कहा, "शादी बचाने के लिए रामिया ने चार अप्रैल को शिकायत वापस ले ली. इसके बाद 23 जून को आरोपी ने उसके पास जाकर उसे तीन-तलाक दे दिया और उसे घर छोड़ने के लिए कहा."

हाशमी ने कहा कि शमीम के पारिवारिक सदस्यों ने रामिया को व्हाट्सएप से फतवा भेजे. पुलिस उपायुक्त नूपुर प्रसाद के अनुसार, रामिया ने शुक्रवार को उत्तरी दिल्ली के बारा हिंदू राव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि उसके पति ने उसे 23 जून को तीन-तलाक दे दिया. रामिया के एक रिश्तेदार ने बताया कि आतिर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वह अपनी पत्नी से बार-बार घर से रुपये मंगाता रहता था.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 11, 2019 04:01 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).