नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा से पास, पक्ष में पड़े 311 वोट, विपक्ष में 80
नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा से पास (Photo Credits: ANI)

नई दिल्ली. नागरिकता संशोधन बिल 2019 (Citizenship Amendment Bill 2019) विपक्ष के हंगामे के बावजूद लोकसभा से पास हो गया है. बताना चाहते है कि इसके पक्ष में 311 और विपक्ष में 80 वोट पड़े.  इस बिल के तहत बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है. इससे पहले इस बिल को लेकर हुई चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने कहा कि घुसपैठियों और शरणार्थियों के बीच अंतर है. ये बिल शरणार्थियों के लिए है. अमित शाह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि वोट बैंक के लालच के लिए आंखें और कान बंद हैं तो आप खोल लीजिए.

अमित शाह ने नागरिकता संशोधन बिल 2019 पर साफ शब्दों में कहा कि दस्तावेज हो या न हो, अधूरा हो या पूरा हो, सबको नागरिक बनाया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि बिल किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करता है. इसके साथ ही ये विधेयक एक सकारात्मक भाव लेकर आया है उन लोगों के लिए जो इन तीनों देशों में प्रताड़ित है. इसके साथ ही प्रताड़ित शरणार्थी होता है, घुसपैठिया नहीं होता. दोनों में बहुत अंतर है. यह भी पढ़े-नागरिकता संशोधन बिल 2019: गृहमंत्री अमित शाह बोले- देश में एनआरसी होकर रहेगी, मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है

लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल 2019 पास, पक्ष में पड़े 311 वोट, विपक्ष में 80

ज्ञात हो कि नागरिकता संशोधन बिल 2019 के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को अवैध शरणार्थी नहीं माना जाएगा बल्कि उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में यह बिल घोषणापत्र में शामिल रहा है.