जामिया हिंसा: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब, 4 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
नागरिकता कानून को लेकर पुरे देश में इसका विरोध शुरू है. लगातार हिंसक घटनाएं भी सामने आ रही है. पूर्वोत्तर से शुरू हुआ विवाद अब उत्तर और दक्षिण भारत में पहुंच गया है. राजधानी दिल्ली के जामिया हिंसा के बाद अलीगढ में भी हिंसक घटनाएं सामने आयी है. ताजा हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है. वही जामिया हिंसा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है.
नई दिल्ली. नागरिकता कानून को लेकर पुरे देश में इसका विरोध शुरू है. लगातार हिंसक घटनाएं भी सामने आ रही है. पूर्वोत्तर से शुरू हुआ विवाद अब उत्तर और दक्षिण भारत में पहुंच गया है. राजधानी दिल्ली के जामिया हिंसा के बाद अलीगढ में भी हिंसक घटनाएं सामने आयी है. ताजा हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है. वही जामिया हिंसा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस से पूरे मामले में हलफनामा मांगा है.
चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर ने विभिन्न जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है. हालांकि कोर्ट ने जामिया के छात्रों के पक्ष में कोई भी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है. इस पुरे मामले की अगली सुनवाई अब 4 फरवरी को होनी है. यह भी पढ़े-जामिया हिंसा: दिल्ली पुलिस ने पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ खान सहित 7 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर
जामिया हिंसा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और पुलिस से मांगा जवाब
Jamia matter: After the Court set February 4 as next date of hearing, the petitioner's counsel requested for an earlier date. After the court denied, the lawyers raised 'shame shame' slogans in court. High Court also denied interim protection from arrest to students https://t.co/izrUBMEtjO
— ANI (@ANI) December 19, 2019
ज्ञात हो कि जामिया में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान किये गए पुलिस के लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हो गए थे. साथ ही कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया था. हालांकि दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर रविवार देर रात हुए विरोध प्रदर्शन के बाद छात्रों की रिहाई हो गयी थी.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 19, 2019 04:01 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

