Assembly Elections 2023: EC का बड़ा फैसला, MP-राजस्थान समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर 7 नवंबर से 30 नवंबर तक शाम 6:30 बजे तक Exit पोल पर लगा प्रतिबंध

भारत के चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छतीसगढ़ समेत पांच राज्योंम इ 7 नवंबर से होने वाले चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है. चुनाव आयोग ने इन राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से 30 नवंबर को शाम 6:30 बजे तक एक्जिट पोल पर रोक लगा दी है.

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Assembly Elections 2023: EC का बड़ा फैसला, MP-राजस्थान समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर 7 नवंबर से 30 नवंबर तक शाम 6:30 बजे तक Exit पोल पर लगा प्रतिबंध

भारत के चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छतीसगढ़ समेत पांच राज्योंम इ 7 नवंबर से होने वाले चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है. चुनाव आयोग ने इन राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से 30 नवंबर को शाम 6:30 बजे तक एक्जिट पोल पर रोक लगा दी है.

राजनीति Nizamuddin Shaikh|
Assembly Elections 2023: EC का बड़ा फैसला, MP-राजस्थान समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर 7 नवंबर से 30 नवंबर तक शाम 6:30 बजे तक Exit पोल पर लगा प्रतिबंध
Election-Commission-

Assembly Elections 2023: भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission) ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छतीसगढ़ समेत पांच राज्यों में 7 नवंबर से होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को बड़ा फैसला लिया. चुनाव आयोग ने इन राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर 7 नवंबर सुबह 7 बजे से 30 नवंबर शाम 6:30 बजे तक एक्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है. आदेश नहीं मानने पर चुनाव आयोग की तरफ से कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है. यानी चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद टीवी चैनेल, प्रिंट दूसरे अन्य सभी मीडिया इस अवधि तक एक्जिट पोल के बारे में नहीं बता सकते हैं कि कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है. या कौन से पार्टी का उम्मीदवार आगे या पीछे चल रहा है.

पांच राज्यों में 7 नवंबर को मिजोरम, 7 नवंबर और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़, 17 नवंबर को मध्य प्रदेश, 25 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे. जिन वोटों की गिनती तीन दिसम्बर को की जाएंगी. उसी दिन चुनाव आयोग परिणाम भी घोषित कर देगा. यह भी पढ़े: Telangana Assembly Elections 2023: तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची, तीन सांसदों को मैदान में उतारा2023

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चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि यदि कोई चुनावी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिसमें उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है.

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