मध्यप्रदेश: गौवंश परिवहन के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, प्रशासन ने दोनों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किया लागु
मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में खंडवा के बाद अब आगर-मालवा जिला प्रशासन ने दो लोगों पर गौवंश परिवहन के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National security act) के तहत कार्रवाई की है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उज्जैन जेल भेज दिया गया है.
आगर-मालवा: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में खंडवा के बाद अब आगर-मालवा जिला प्रशासन ने दो लोगों पर गौवंश परिवहन के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National security Act) के तहत कार्रवाई की है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उज्जैन जेल भेज दिया गया है. पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह (Manoj Singh) ने शुक्रवार को आईएएनएस को बताया, "जिले में कुछ असामाजिक तत्व गौवंश के परिवहन के काम में अरसे से लगे हुए हैं,जिससे जिले का सांप्रदायिक सद्भाव प्रभावित हो रहा था.
इस कारोबार में शामिल दो लोग महबूब खान और रोडमल मालवीय पर बुधवार को रासुका की कार्रवाई की गई और दोनों को गुरुवार को गिरफ्तार कर उज्जैन की जेल भेज दिया गया. " सिंह ने बताया, "जिले में पिछले दो महीने में गौवंश परिवहन को लेकर सामने आए मामलों के कारण सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की गई."
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"इसी को ध्यान में रखकर जिलाधिकारी अजय गुप्ता ने सख्त कार्रवाई की है. महबूब और रोडमल पहले भी कई बार मवेशी परिवहन के मामले में आरोपी बनाए जा चुके हैं. इनका आपराधिक रिकार्ड भी है. इसी के आधार पर दोनों पर रासुका की कार्रवाई की गई है. "
ज्ञात हो कि इससे पहले खंडवा में भी गौ हत्या के मामले में तीन आरोपियों पर राष्टीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्रवाई की जा चुकी है. खंडवा में गौहत्या के मामले में तीन लोगों पर की गई रासुका की कार्रवाई पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) सवाल उठा चुके हैं. उन्होंने गौहत्या कानून के तहत कार्रवाई किए जाने की बात कही थी मगर रासुका लगाने पर सवाल उठाए थे.