नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में गुरुवार को तबलीगी जमात (Tabligi Jamaat) से संबंधित सभी लोगों को क्वारंटाइन से छोड़ने के लिए याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि तबलीगी जमात के लोगों को प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर में रखने के नाम पर लंबे समय से हिरासत में रखा है. इस मामलें की सुनवाई शुक्रवार को होने वाली है. दरअसल पृथकवास की अवधि पूर्ण करने के बाद भी कई जगहों पर तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को घर जाने नहीं दिया गया है. दिल्ली सरकार ने जिलाधिकारियों से तबलीगी जमात के 2,446 सदस्यों को छोड़ने का आदेश दिया
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट में आज तबलीगी जमात से संबंधित सभी व्यक्तियों को तत्काल रिहा करने की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में आरोप लगाया गया कि क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर तबलीगी जमात के लोगों को 35 दिनों से ज्यादा समय तक हिरासत में रखा गया है. उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में तबलीगी जमात के 2,931 लोग
Plea moved in Delhi High Court seeking immediate release of all persons related to Tabligi Jamaat, alleging that they are detained for more than 35 days in the name of quarantine centers. Matter to be heard tomorrow. pic.twitter.com/MFx6Kc0tIz
— ANI (@ANI) May 14, 2020
हाल ही में उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में पुलिस ने दिल्ली की निजामुद्दीन में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने की बात छिपाने के आरोप में एक युवक को पृथकवास अवधि पूर्ण करने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंद्ध धाराओं तथा महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है. जबकि मार्च में दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुए कार्यक्रम में शरीक हुए 567 विदेशियों को पुलिस के हवाले किया जाएगा.