अलवर मॉब लिंचिंग: पहलू खान केस पर आए फैसले के खिलाफ अपील करेगी राजस्थान की गहलोत सरकार
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Photo Credits- PTI)

राजस्थान (Rajasthan) में अलवर (Alwar) की एक अदालत ने अप्रैल 2017 के बहुचर्चित पहलू खान भीड़ हत्या (Mob Lynching) मामले में सभी 6 बालिग आरोपियों को बुधवार को बरी कर दिया. इस बीच, राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने बताया कि राज्य की अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार ने फैसले के खिलाफ अपील करने के बारे में फैसला लिया है. दरअसल, अलवर की एक अदालत ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है. अपर लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाणा ने अलवर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय (संख्या एक) के बाहर संवाददाताओं को बताया, ‘अदालत ने छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है. न्यायाधीश डॉ. सरिता स्वामी ने सात अगस्त को दोनों पक्षों की बहस और अंतिम जिरह सुनने के बाद अपना फैसला बुधवार के लिए सुरक्षित रख लिया था.

उल्लेखनीय है कि इस मामले में कुल 9 आरोपियों में तीन नाबालिग हैं, जिनका मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है. बालिग आरोपियों में विपिन यादव, रविंद्र कुमार, कालूराम, दयानंद, योगेश कुमार और भीम राठी शामिल थे, जिन्हें अदालत ने बरी कर दिया. यह भी पढ़ें- अलवर मॉब लिंचिंग: पहलू खान की हत्या मामले में सभी 6 आरोपी कोर्ट से बरी

बता दें कि यह घटना दो साल पहले की है, जब पहलू खान एक अप्रैल 2017 को जयपुर से दो गाय खरीद कर जा रहा था तभी बहरोड़ में भीड़ ने गो तस्करी के शक में उन्हें रोक लिया. पहलू खान और उसके दो बेटों की भीड़ ने कथित तौर पर पिटाई की. इसके बाद, तीन अप्रैल को ईलाज के दौरान अस्पताल में पहलू खान की मौत हो गई.

भाषा इनपुट