सावधान! आपके दूध में मिला है जहर? जमकर हो रहा ऑक्सीटोसिन का दुरुपयोग, HC ने दिए कार्रवाई के आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने गायों और भैंसों को पालने वाले डेयरियों में ऑक्सीटोसिन के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं. अदालत ने कहा कि हार्मोन से संबंधित दवा देना पशु क्रूरता है और एक अपराध है.

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दूध, हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है, सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप जो दूध पी रहे हैं, वह कितना सुरक्षित है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिपोर्ट दायर की गई है जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली में आपूर्ति किए जा रहे दूध में ऑक्सीटोसिन का उपयोग हो रहा है. यह वही दवा है जिसे केंद्र सरकार ने 2018 में प्रतिबंधित कर दिया था. सरकार का कहना था कि इसका दुरुपयोग पशुओं पर दूध  उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जा रहा था, जिससे पशुओं के साथ-साथ दूध पीने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा था.

इसके बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को राजधानी में गायों और भैंसों को पालने वाले डेयरियों में ऑक्सीटोसिन के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा है कि हार्मोन से संबंधित दवा देना पशु क्रूरता है और एक अपराध है.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोल विभाग को साप्ताहिक निरीक्षण करने और मामला दर्ज करने को कहा है. पुलिस इसकी जांच करेगी. अदालत ने दिल्ली पुलिस की खुफिया शाखा को ऑक्सीटोसिन उत्पादन, पैकेजिंग और वितरण के स्रोतों की पहचान करने के लिए कहा है. साथ ही इस मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई करने को भी कहा है. अदालत ने यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी में डेयरियों की स्थिति से संबंधित सुनीना सिब्बल और अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है. पीठ में न्यायमूर्ति पीएस अरोड़ा भी शामिल थे. पीठ ने अदालत आयुक्त द्वारा उठाए गए इस बिंदु को भी दर्ज किया कि पशुओं से दूध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से ऑक्सीटोसिन का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा था.

अदालत ने कहा, "चूंकि ऑक्सीटोसिन का प्रशासन पशु क्रूरता के समान है और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 12 के तहत एक संज्ञेय अपराध है, इसलिए यह अदालत ड्रग कंट्रोल विभाग, GACTD को साप्ताहिक निरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश देती है कि ऑक्सीटोसिन के दुरुपयोग या कब्जे के सभी मामलों को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 12 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम की धारा 18(ए) के तहत दर्ज किया जाए."

यह एक गंभीर मुद्दा है और हमें जागरूक रहने की जरूरत है. दूध खरीदते समय सावधानी बरतें और विश्वसनीय स्रोतों से ही दूध खरीदें. साथ ही, सरकार से भी अपील है कि वह इस मामले में सख्त कार्रवाई करे ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो सके.

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