Open Shambhu Border: एक हफ्ते में खोला जाए शंभू बॉर्डर, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश
Shambhu Border | PTI

नई दिल्ली: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा सरकार को पंजाब के साथ शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स हटाने का निर्देश दिया, जहां किसानों का एक समूह फरवरी से डेरा डाले हुए है, जब उनके दिल्ली चलो मार्च को रोक दिया गया था. हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि हरियाणा सरकार ने सड़क पर जो बेरीकेड लगाए गए हैं उसे तुरंत हटाए जाएं. कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को भी खोलने का आदेश दिया है. बता दें कि शंभु बॉर्डर को किसान आंदोलन के मद्देनजर बीते कई महीनों से बंद किया गया है.

दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे पर लगे इन बेरिकेडिंग को हटाने के लिए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की कई गई. इसी याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. याचिका में बताया गया था कि आंदोलन के कारण पांच महीने से नैशनल हाइवे 44 बंद पड़ा है. इससे कई दुकानदार, व्यापारी, छोटे-बड़े रेहड़ी फड़ी वाले भुखमरी के कगार पर आ गए हैं. याचिका में मांग की गई है कि शंभू बॉर्डर को तुरंत प्रभाव से खोलने के आदेश दिए जाएं. जिसके बाद हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं.

महीनों से बंद पड़ा है शंभू बॉर्डर

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा, 'फरवरी 2024 से गैर कानूनी तरीके से संविधान का उल्लंघन कर राष्ट्रीय हाइवे को बंद किया हुआ है और शंभू बॉर्डर के आसपास किसानों ने अस्थायी घर बना लिए हैं. किसानों को ऐसा लगता है कि जैसे अब शंभू बॉर्डर कभी खुलेगा ही नहीं. यह अनिश्चितकाल के लिए बंद हो गया है.

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि अंबाला और शंभू के आसपास के मरीज बॉर्डर बंद होने के कारण दिक्कत में हैं. एंबुलेंस के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. हरियाणा-पंजाब के वकीलों को भी अंबाला से पटियाला और पटियाला वालों को अंबाला की अदालतों में आने में भारी दिक्कतें हो रही है. रोड को बंद करना जनता के मौलिक अधिकारों का हनन है.

याचिका में कहा गया, यह हाइवे पंजाब, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर को जोड़ता है. इसके बंद होने से न केवल सरकारों को नुकसान हो रहा है, बल्कि आम आदमी भी परेशान है. हाईकोर्ट ने अब इस याचिका पर फैसला सुनाते हुई हरियाणा सरकार को आदेश जारी किया है.