
नई दिल्ली, 20 मार्च : ऑनलाइन गेमिंग से पैदा होने वाले जोखिमों और लत से होने वाले नुकसान पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-24 के बीच ऑनलाइन सट्टेबाजी/जुआ/गेमिंग वेबसाइटों (मोबाइल एप्लिकेशन सहित) से जुड़े 1,298 ब्लॉकिंग निर्देश जारी किए हैं. रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, सरकार की नीतियों का उद्देश्य इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए एक ओपन, सेफ, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है.
इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार ने संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श के बाद ऑनलाइन गेम से उत्पन्न होने वाली विभिन्न सामाजिक-आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधनों को अधिसूचित किया. आईटी नियम, 2021 ऑनलाइन गेम को लेकर दूसरे मध्यस्थों, सोशल मीडिया मध्यस्थों या प्लेटफार्मों सहित ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थों पर विशिष्ट दायित्व डालता है. यह भी पढ़ें : पंजाब पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी और हवाला गिरोह का भंडाफोड़ किया, पांच लोग गिरफ्तार
केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा को बताया कि ऐसे मध्यस्थों को किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी सूचना को होस्ट, स्टोर या प्रकाशित नहीं करना चाहिए. केंद्रीय मंत्री के अनुसार, वे अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी बाध्य हैं, जिसमें आईटी नियम, 2021 के तहत वर्गीकृत गैरकानूनी सूचनाओं को हटाने की दिशा में उनकी तुरंत कार्रवाई शामिल है. इसके अलावा, बच्चों के लिए हानिकारक, मनी लॉन्ड्रिंग या जुए से जुड़ी किसी भी सूचना के खिलाफ शिकायत पर भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी.
आईटी अधिनियम में मध्यवर्तियों को संप्रभुता और एकता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में विशिष्ट जानकारी/लिंक तक पहुंच को रोकने के लिए आदेश जारी करने के प्रावधान हैं. गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) भी अपने प्रकाशन "भारत में अपराध" में अपराध पर सांख्यिकीय डेटा प्रकाशित करता है.