Close
Search

FASTtag Update: फास्टैग को लेकर फैले भ्रम पर मंत्रालय ने स्थिति की साफ, अब इस तारीख तक कैश में दे सकेंगे टोल

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक जनवरी 2021 से गाड़ियों पर फास्टैग (Fastag) की अनिवार्यता को लेकर फैले भ्रम के बीच सफाई दी है. मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय मोटर एक्ट के तहत गाड़ियों पर फास्टैग फिट करना अनिवार्य है, यह अलग बात है कि 15 फरवरी तक टोल प्लाजा पर पहले की तरह कैश में भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी. टोल प्लाजा पर 15 फरवरी तक कैशलेन चालू रहेगी.

देश IANS|
FASTtag Update: फास्टैग को लेकर फैले भ्रम पर मंत्रालय ने स्थिति की साफ, अब इस तारीख तक कैश में दे सकेंगे टोल
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits-Twitter)

नई दिल्ली, 31 दिसंबर : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक जनवरी 2021 से गाड़ियों पर फास्टैग (Fastag) की अनिवार्यता को लेकर फैले भ्रम के बीच सफाई दी है. मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय मोटर एक्ट के तहत गाड़ियों पर फास्टैग फिट करना अनिवार्य है, यह अलग बात है कि 15 फरवरी तक टोल प्लाजा (Toll plaza) पर पहले की तरह कैश में भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी. टोल प्लाजा पर 15 फरवरी तक कैशलेन चालू रहेगी. दरअसल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पूर्व में जारी आदेश के तहत एक जनवरी 2021 से गाड़ियों में फास्टैग अनिवार्य कर दिया था. यह भी कहा था कि एक जनवरी से ही टोल प्लाजा पर कैश लेन बंद हो जाएगी. सिर्फ फास्टैग से ही पेमेंट होगा. इस बीच बीते 30 दिसंबर को जारी पत्र में टोल प्लाजा पर कैश लेन की सुविधा 15 फरवरी तक बढ़ाने की सूचना दी गई, जिससे गाड़ियों पर टोल प्लाजा की अनिवार्यता को लेकर फैले भ्रम पर गुरुवार की शाम को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सफाई दी.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि एक दिसंबर, 2017 से पहले बेची गई मोटर वाहनों की एम और एन श्रेणियों में फास्टैग फिट होने को एक जनवरी, 2021 से अनिवार्य कर दिया गया है. एम कैटेगरी में वो वाहन आते हैं, जिनके कम से कम चार पहिये हों और यात्री ढोते हैं, जबकि एन कैटेगरी में माल वाहक और यात्री दोनों ढोने वाले वाहन आते हैं. यह भी पढ़ें : FastTag: राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग के अनिवार्य इस्तेमाल के लिए सरकार 31 दिसंबर की डेड�

Close
Search

FASTtag Update: फास्टैग को लेकर फैले भ्रम पर मंत्रालय ने स्थिति की साफ, अब इस तारीख तक कैश में दे सकेंगे टोल

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक जनवरी 2021 से गाड़ियों पर फास्टैग (Fastag) की अनिवार्यता को लेकर फैले भ्रम के बीच सफाई दी है. मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय मोटर एक्ट के तहत गाड़ियों पर फास्टैग फिट करना अनिवार्य है, यह अलग बात है कि 15 फरवरी तक टोल प्लाजा पर पहले की तरह कैश में भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी. टोल प्लाजा पर 15 फरवरी तक कैशलेन चालू रहेगी.

देश IANS|
FASTtag Update: फास्टैग को लेकर फैले भ्रम पर मंत्रालय ने स्थिति की साफ, अब इस तारीख तक कैश में दे सकेंगे टोल
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits-Twitter)

नई दिल्ली, 31 दिसंबर : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक जनवरी 2021 से गाड़ियों पर फास्टैग (Fastag) की अनिवार्यता को लेकर फैले भ्रम के बीच सफाई दी है. मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय मोटर एक्ट के तहत गाड़ियों पर फास्टैग फिट करना अनिवार्य है, यह अलग बात है कि 15 फरवरी तक टोल प्लाजा (Toll plaza) पर पहले की तरह कैश में भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी. टोल प्लाजा पर 15 फरवरी तक कैशलेन चालू रहेगी. दरअसल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पूर्व में जारी आदेश के तहत एक जनवरी 2021 से गाड़ियों में फास्टैग अनिवार्य कर दिया था. यह भी कहा था कि एक जनवरी से ही टोल प्लाजा पर कैश लेन बंद हो जाएगी. सिर्फ फास्टैग से ही पेमेंट होगा. इस बीच बीते 30 दिसंबर को जारी पत्र में टोल प्लाजा पर कैश लेन की सुविधा 15 फरवरी तक बढ़ाने की सूचना दी गई, जिससे गाड़ियों पर टोल प्लाजा की अनिवार्यता को लेकर फैले भ्रम पर गुरुवार की शाम को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सफाई दी.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि एक दिसंबर, 2017 से पहले बेची गई मोटर वाहनों की एम और एन श्रेणियों में फास्टैग फिट होने को एक जनवरी, 2021 से अनिवार्य कर दिया गया है. एम कैटेगरी में वो वाहन आते हैं, जिनके कम से कम चार पहिये हों और यात्री ढोते हैं, जबकि एन कैटेगरी में माल वाहक और यात्री दोनों ढोने वाले वाहन आते हैं. यह भी पढ़ें : FastTag: राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग के अनिवार्य इस्तेमाल के लिए सरकार 31 दिसंबर की डेडलाइन को आगे बढ़ा सकती है

सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा, "फास्टैग अनिवार्यता के बीच हालांकि, राष्ट्रीय राजमार्गो पर हाइब्रिड (Hybrid) लेन चालू रहेगी. शुल्क भुगतान फास्टैग और कैश दोनों मोड में 15 फरवरी तक किया जा सकता है. फास्टैग लेने में, फीस का भुगतान फास्टैग के माध्यम से ही होगा. मंत्रालय ने एक जनवरी 2021 से सौ प्रतिशत ई-टोलिंग को लागू करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के एक अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, "एक्ट के अनुसार गाड़ियों में एक जनवरी 2021 से ही फास्टैग फिट होना अनिवार्य है. हालांकि, 15 फरवरी तक कैश लेन जारी रहने से नकद में वाहन चालक भुगतान कर सकेंगे."

नई दिल्ली, 31 दिसंबर : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक जनवरी 2021 से गाड़ियों पर फास्टैग (Fastag) की अनिवार्यता को लेकर फैले भ्रम के बीच सफाई दी है. मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय मोटर एक्ट के तहत गाड़ियों पर फास्टैग फिट करना अनिवार्य है, यह अलग बात है कि 15 फरवरी तक टोल प्लाजा (Toll plaza) पर पहले की तरह कैश में भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी. टोल प्लाजा पर 15 फरवरी तक कैशलेन चालू रहेगी. दरअसल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पूर्व में जारी आदेश के तहत एक जनवरी 2021 से गाड़ियों में फास्टैग अनिवार्य कर दिया था. यह भी कहा था कि एक जनवरी से ही टोल प्लाजा पर कैश लेन बंद हो जाएगी. सिर्फ फास्टैग से ही पेमेंट होगा. इस बीच बीते 30 दिसंबर को जारी पत्र में टोल प्लाजा पर कैश लेन की सुविधा 15 फरवरी तक बढ़ाने की सूचना दी गई, जिससे गाड़ियों पर टोल प्लाजा की अनिवार्यता को लेकर फैले भ्रम पर गुरुवार की शाम को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सफाई दी.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि एक दिसंबर, 2017 से पहले बेची गई मोटर वाहनों की एम और एन श्रेणियों में फास्टैग फिट होने को एक जनवरी, 2021 से अनिवार्य कर दिया गया है. एम कैटेगरी में वो वाहन आते हैं, जिनके कम से कम चार पहिये हों और यात्री ढोते हैं, जबकि एन कैटेगरी में माल वाहक और यात्री दोनों ढोने वाले वाहन आते हैं. यह भी पढ़ें : FastTag: राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग के अनिवार्य इस्तेमाल के लिए सरकार 31 दिसंबर की डेडलाइन को आगे बढ़ा सकती है

सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा, "फास्टैग अनिवार्यता के बीच हालांकि, राष्ट्रीय राजमार्गो पर हाइब्रिड (Hybrid) लेन चालू रहेगी. शुल्क भुगतान फास्टैग और कैश दोनों मोड में 15 फरवरी तक किया जा सकता है. फास्टैग लेने में, फीस का भुगतान फास्टैग के माध्यम से ही होगा. मंत्रालय ने एक जनवरी 2021 से सौ प्रतिशत ई-टोलिंग को लागू करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के एक अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, "एक्ट के अनुसार गाड़ियों में एक जनवरी 2021 से ही फास्टैग फिट होना अनिवार्य है. हालांकि, 15 फरवरी तक कैश लेन जारी रहने से नकद में वाहन चालक भुगतान कर सकेंगे."

शहर पेट्रोल डीज़ल
New Delhi 96.72 89.62
Kolkata 106.03 92.76
Mumbai 106.31 94.27
Chennai 102.74 94.33
View all
Currency Price Change
Google News Telegram Bot
Close
Latestly whatsapp channel