
नई दिल्ली, 31 दिसंबर : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक जनवरी 2021 से गाड़ियों पर फास्टैग (Fastag) की अनिवार्यता को लेकर फैले भ्रम के बीच सफाई दी है. मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय मोटर एक्ट के तहत गाड़ियों पर फास्टैग फिट करना अनिवार्य है, यह अलग बात है कि 15 फरवरी तक टोल प्लाजा (Toll plaza) पर पहले की तरह कैश में भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी. टोल प्लाजा पर 15 फरवरी तक कैशलेन चालू रहेगी. दरअसल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पूर्व में जारी आदेश के तहत एक जनवरी 2021 से गाड़ियों में फास्टैग अनिवार्य कर दिया था. यह भी कहा था कि एक जनवरी से ही टोल प्लाजा पर कैश लेन बंद हो जाएगी. सिर्फ फास्टैग से ही पेमेंट होगा. इस बीच बीते 30 दिसंबर को जारी पत्र में टोल प्लाजा पर कैश लेन की सुविधा 15 फरवरी तक बढ़ाने की सूचना दी गई, जिससे गाड़ियों पर टोल प्लाजा की अनिवार्यता को लेकर फैले भ्रम पर गुरुवार की शाम को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सफाई दी.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि एक दिसंबर, 2017 से पहले बेची गई मोटर वाहनों की एम और एन श्रेणियों में फास्टैग फिट होने को एक जनवरी, 2021 से अनिवार्य कर दिया गया है. एम कैटेगरी में वो वाहन आते हैं, जिनके कम से कम चार पहिये हों और यात्री ढोते हैं, जबकि एन कैटेगरी में माल वाहक और यात्री दोनों ढोने वाले वाहन आते हैं. यह भी पढ़ें : FastTag: राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग के अनिवार्य इस्तेमाल के लिए सरकार 31 दिसंबर की डेड�