पुणे, महाराष्ट्र: पुणे आरटीओ ने शोरूम मालिकों को दोपहिया वाहन बेचते समय ग्राहकों को दो हेलमेट देने के लिए कहा है. हादसों में जानमाल की हानि से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है.पुणे में शोरूम मालिकों के लिए दोपहिया वाहन बेचते समय ग्राहकों को दो हेलमेट देना अनिवार्य किया जा रहा है. पुणे इलाके में हादसों में नुकसान को रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है. पुणे आरटीओ ने इससे संबंधित आदेश दिए हैं.
नई बाइक खरीदते समय शोरूम की ओर से दो हेलमेट उपलब्ध कराए जाएंगे.ऐसी सख्ती आरटीओ की ओर से की जा रही है. सड़कों पर वाहनों और दोपहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है.दुर्घटनाओं से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल जरूरी है.पुणे आरटीओ ने इसकी पहल की है. इस संबंध में उन्होंने एक पत्रक भी जारी किया है. ये भी पढ़े:मध्यप्रदेश : 2 हेलमेट खरीदने पर ही होगा टू व्हीलर वाहन का रजिस्ट्रेशन
सड़क हादसों में कमी के कारण लिया गया निर्णय
पुणे आरटीओ के पत्रक में कहा गया है, 'सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालकों के मरनेवालों संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. अगर दोपहिया वाहन चालक हेलमेट का उपयोग करते हैं, तो दुर्घटना में होनेवाली मौतों में कमी आ सकती है. दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या में निश्चित रूप से कमी आएगी.
इसलिए यह जरूरी है कि चालक खुद और उसके साथ बैठे दुसरे शख्स को हेल्मेट का इस्तेमाल जरुरी है.इसके अलावा केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 138 के अनुसार, नया दोपहिया वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को खरीदारी के समय वाहन डीलर द्वारा दो हेलमेट प्रदान करना आवश्यक है.इस संबंध में दोपहिया वाहन डीलरों को निर्देश दिए गए हैं. नया दोपहिया वाहन खरीदने वाले सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे वाहन लेते समय वाहन डीलर से दो हेलमेट प्राप्त कर लें. ऐसा आरटीओ के निर्देशों में दिया गया है.
दोनों को हेलमेट सख्ती से नागरिक परेशान
एक्सप्रेसवे और अन्य हाईवे पर दोपहिया वाहनों पर बैठे दोनों को हेलमेट पहनने की सख्ती की गई है.ग्राहकों को दो हेलमेट प्रदान करने के आरटीओ के इस फैसले से हाईवे पर हेलमेट का उपयोग करने वाले बाइक सवारों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी. हालांकि इसको लेकर नागरिकों में काफी नाराजगी है. क्योंकी उन्हें अब एक नहीं दो दो हेलमेट लेकर घूमना होगा.