मध्यप्रदेश : 2 हेलमेट खरीदने पर ही होगा टू व्हीलर वाहन का रजिस्ट्रेशन
मध्यप्रदेश में दोपहिया वाहन खरीदने वालों को परिवहन विभाग से पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराने के लिए दो हेलमेट खरीदकर उसकी रसीद दिखानी होगी.
भोपाल : मध्यप्रदेश में दोपहिया वाहन खरीदने वालों को परिवहन विभाग से पंजीकरण (Registration) कराने के लिए दो हेलमेट खरीदकर उसकी रसीद दिखानी होगी. परिवहन आयुक्त डॉ. शैलेंद्र श्रीवास्तव ने गुरुवार को दो हेलमेट की अनिवार्यता संबंधी आदेश जारी करने के बाद बताया, "दो-पहिया वाहन चालक व उसके साथ बैठे व्यक्ति की सुरक्षा को देखते हुए भोपाल सहित प्रदेश भर के वाहन विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि नया दोपहिया वाहन खरीदने वाले को दो हेलमेट उपलब कराएं.
परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि दो हेलमेट खरीदने की रसीद देखे बिना वाहनों को रजिस्ट्रेशन न करें." परिवहन आयुक्त के आदेश में कहा गया है कि, न्यायालय भी दो हेलमेट के संदर्भ में आदेश जारी कर चुका है. इसके बाद परिवहन विभाग ने पांच सितंबर 2014 को आदेश का पालन कराने के लिए निर्देश जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद इसका सख्ती से पालन नहीं हो पाया.
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परिवहन आयुक्त के आदेश में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 का हवाला देते हुए कहा गया कि, "सार्वजनिक स्थान पर किसी वर्ग या वर्ण की मोटर साइकिल चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप ऐसा सुरक्षात्मक टोप ( हेलमेट) पहनेगा."
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 14, 2019 01:15 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

