Himachal Pradesh: अब 18 नहीं, 21 वर्ष में लड़कियों की होगी शादी, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में विधेयक किया पारित

भारत देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है. काफी समय से लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की मांग की जा रही है. इस मामले में अब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है.

देश Team Latestly|
Himachal Pradesh: अब 18 नहीं, 21 वर्ष में लड़कियों की होगी शादी, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में विधेयक किया पारित
Credit (Pixabay Representational Images)

Himachal Pradesh: भारत देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है. काफी समय से लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की मांग की जा रही है. इस मामले में अब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने का विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया है.

हिमाचल सरकार ने आज बाल विवाह प्रतिषेध 2024 पारित कर दिया है. इस विधेयक को बिना चर्चा के सर्वसम्मति से पास किया गया. इस विधेयक को मंगलवार को स्वास्थ , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडील ने पेश किया था. ये भी पढ़े :Himachal Pradesh Day 2024: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल दिवस पर राज्य के निवासियों को दीं शुभकामनाएं (Watch Video)

इस बिल को अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. इसके बाद अब राज्य में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़कर 21 वर्ष हो जाएगी. सरकार का कहना है की इस फैसले से लड़कियों को भविष्य में आगे बढ़ने के ज्यादा अवसर मिलेंगे. लड़कियों की छोटी उम्र में शादी करने के कारण बच्चे पढाई नहीं कर पाते और आगे नहीं बढ़ पाते, इसके साथ ही कम उम्र में मां बनने से इनके स्वास्थ पर भी असर पड़ता है.

 

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Himachal Pradesh: भारत देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है. काफी समय से लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की मांग की जा रही है. इस मामले में अब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने का विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया है.

हिमाचल सरकार ने आज बाल विवाह प्रतिषेध 2024 पारित कर दिया है. इस विधेयक को बिना चर्चा के सर्वसम्मति से पास किया गया. इस विधेयक को मंगलवार को स्वास्थ , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडील ने पेश किया था. ये भी पढ़े :Himachal Pradesh Day 2024: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल दिवस पर राज्य के निवासियों को दीं शुभकामनाएं (Watch Video)

इस बिल को अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. इसके बाद अब राज्य में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़कर 21 वर्ष हो जाएगी. सरकार का कहना है की इस फैसले से लड़कियों को भविष्य में आगे बढ़ने के ज्यादा अवसर मिलेंगे. लड़कियों की छोटी उम्र में शादी करने के कारण बच्चे पढाई नहीं कर पाते और आगे नहीं बढ़ पाते, इसके साथ ही कम उम्र में मां बनने से इनके स्वास्थ पर भी असर पड़ता है.

 

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