CCTV Compulsory In Liquior Shop: अब सभी शराब की दुकानों के मेन काउंटर पर सीसीटीवी अनिवार्य! राज्य उत्पादन शुल्क का अभियान
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CCTV Compulsory In Liquior Shop: बार और पब में अनियमितताओं पर नजर रखने के लिए एक्साइज अधिकारी इन कैमरों का नियंत्रण करेंगे. इसके लिए विभाग ने पांच सदस्यीय टीम का भी गठन किया है. यह टीम एआई की मदद से काम करेगी. किसी व्यक्ति के चेहरे से उसकी उम्र का पता लगाने के लिए कैमरे लगाए जाएंगे.

एआई कैमरा 21 साल से कम उम्र के लोगों का पता लगाएगा.इसके बाद सीसीटीवी फुटेज की निगरानी कर रहे एक्साइज अधिकारी को उनके मोबाइल फोन पर एक सूचना मिलेगी. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, एक्साइज के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये सभी सिस्टम दुर्घटनाओं को रोकेंगे. ये भी पढ़े :Maharashtra Molestation: महाराष्ट्र के संभाजी नगर में लड़कियों से छेड़छाड़ करना युवकों को पड़ा भारी, सरेआम जमकर हुई पिटाई, देखें वीडियो

नियम के मुताबिक 21 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही बार में प्रवेश कर सकते हैं. 21 से 25 वर्ष के बीच के लोगों को हार्ड ड्रिंक देने पर पाबंदी है. अधिकारी ने जानकारी दी की ,' वे केवल पांच प्रतिशत से कम अल्कोहल वाली बीयर या वाइन ले सकते हैं.

अधिकारियों के मुताबिक इस संबंध में बार मालिकों और प्रबंधकों को अलर्ट किया जाएगा. बार मालिक नाबालिगों को शराब पीने की अनुमति देने से पहले दो बार सोचेंगे, क्योंकि उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा. राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के निदेशक प्रसाद सुर्वे ने कहा कि विभाग अब मुंबई में लगभग 2,000 बार, रेस्टोरेंट और पब में कैमरों की निगरानी करेगा.

पुणे पोर्श कार दुर्घटना के बाद हमने एक विशेष अभियान शुरू किया है. सभी बार और पब में परमिट रूम और बार काउंटर पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए गए है. अधिकारी सुर्वे ने कहा कि क्षेत्र में तैनात एक्साइज अधिकारी बार मालिकों से ईमेल आईडी और पासवर्ड लेकर कैमरों का एक्सेस लेंगे.