Night Curfew: कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में नाइट कर्फ्यू लागू
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

लखनऊ, 8 अप्रैल : उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की सरकार ने लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में गुरुवार से नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाने का फैसला किया है. 8 अप्रैल से कर्फ्यू लागू किया जाएगा और 16 अप्रैल तक यह प्रभावी रहेगा. रात के दस बजे से लेकर सुबह के छह बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा. लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, नाइट कर्फ्यू केवल लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में ही लागू होगा, न कि ग्रामीण क्षेत्र में. फल, सब्जियां, दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा की आपूर्ति जारी रहेगी.

रात की पाली में काम करने वाले सरकारी व अर्ध-सरकारी कर्मियों और आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं में लगे निजी क्षेत्र के कर्मियों को इस दौरान छूट दी जाएगी. उन्होंने आगे कहा, यह प्रतिबंध मेडिकल, नर्सिग और पैरा मेडिकल संस्थानों पर लागू नहीं होगा. रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर आने और जाने वाले लोग अपना टिकट दिखाकर यात्रा कर सकेंगे. मालगाड़ियों के आवागमन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा. यह भी पढ़ें : Nocturnal Curfew: कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला

लखनऊ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,333 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि राज्य में 6,023 नए मामले दर्ज किए गए हैं.

बुधवार देर रात को हुई एक बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अन्य जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि अगर उन्हें अपने इलाके में 500 से अधिक मामले मिले, तो वे भी क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू लागू कर सकते हैं. 8 अप्रैल से बनारस में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, जो रात के 9 से सुबह के 6 बजे तक जारी रहेगा. इस दौरान सभी गैर-चिकित्सा संस्थान बंद रखे जाएंगे.