चेंबूर में एक शादी समारोह में 200 से अधिक लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ा दीं. शादी समारोह में SOP के उल्लंघन के लिए IPC की 188, 269 और 34 के तहत छेड़ानगर जिमखाना और वर-वधू के माता-पिता के खिलाफ बीएमसी की शिकायत के बाद तिलक नगर पुलिस
में एफआईआर दर्ज की गई. बता दें कि चेम्बूर में कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं. महाराराष्ट्र में ताजा कोविड-19 के मामलों में अचानक आई तेजी की वजह से सरकार को नए सिरे से लॉकडाउन नियमों को लागू करने पर मजबूर होनापड़ा. महाराष्ट्र सरकार ने लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है.
कोरोनावायरस मामलों में अचानक वृद्धि के बाद महाराष्ट्र के कई जिलों में सोमवार से लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा. राज्य में सबसे खराब COVID-19 संक्रमित क्षेत्रों में से एक अमरावती जिले के विदर्भ क्षेत्र को आज रात 8 बजे से एक सप्ताह के लॉकडाउन के तहत रखा जाएगा. यशोमती ठाकुर, अमरावती संरक्षक मंत्री ने कहा है कि यह प्रतिबंध 1 मार्च तक लागू रहेगा. यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र में फिर गहराया कोरोना का संकट, पुणे में रविवार को पाए गए COVID-19 के 1,176 नए केस, 6 की मौत
देखें ट्वीट:
Over 200 people at a wedding function y'day in Chembur flouted social distancing norms. FIR registered after BMC's complaint against Chhedanagar Gymkhana & parents of bride & groom under sec 188, 269 & 34 of IPC for violating SOPs of wedding ceremonies: Tilak Nagar Police #Mumbai pic.twitter.com/N4TbQv1f3E
— ANI (@ANI) February 22, 2021
दूसरी ओर सीएम उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी कि अगर कोविड की स्थिति और बिगड़ती है तो सख्त लॉकडाउन लागू किया जाएगा. 'जो लोग लॉकडाउन चाहते हैं वे बिना मास्क के घूम सकते हैं और जो नहीं चाहते हैं उन्हें मास्क पहनना चाहिए और सभी नियमों का पालन करना चाहिए'.