Mumbai: कबूतरों को दाना डालने पर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
मुंबई पुलिस ने बांद्रा इलाके में कबूतरों को दाना डालने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोपियों में तीन पुरुष और एक महिला शामिल हैं. पुरुषों की पहचान मेहताब अहमद शेख, निखिल हरिनाथ सरोज और सलाम दुर्गेश कुमार के रूप में हुई है, जबकि महिला की पहचान फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है. जानकारी के मुताबिक, ये सभी निजी कंपनियों में काम करते हैं.
मुंबई, 20 सितंबर : मुंबई पुलिस ने बांद्रा इलाके में कबूतरों को दाना डालने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोपियों में तीन पुरुष और एक महिला शामिल हैं. पुरुषों की पहचान मेहताब अहमद शेख, निखिल हरिनाथ सरोज और सलाम दुर्गेश कुमार के रूप में हुई है, जबकि महिला की पहचान फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है. जानकारी के मुताबिक, ये सभी निजी कंपनियों में काम करते हैं.
बांद्रा पुलिस ने बताया कि यह घटना बांद्रा तालाब के पास हुई. बीएमसी अधिकारी वहां निरीक्षण के दौरान मौजूद थे, तभी उन्होंने कुछ लोगों को कबूतरों को दाना डालते हुए देखा. अधिकारियों ने उन्हें रोका और बताया कि यह कार्य कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके बावजूद आरोपियों ने दाना डालना जारी रखा. इसी बीच एक महिला मौके पर पहुंची और उसने भी कबूतरों को दाना डालना शुरू कर दिया. बीएमसी अधिकारियों के समझाने के बावजूद वह नहीं मानी और अधिकारियों से बहस करने लगी. इसके बाद महिला अपनी स्कूटी पर बैठकर वहां से चली गई. यह भी पढ़ें : PM Modi Visits Gujarat: पीएम मोदी आज गुजरात में 34,200 करोड़ से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे
पुलिस के अनुसार, बांद्रा पुलिस स्टेशन में चारों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 270, 271, 223 और 221 के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई बॉम्बे हाई कोर्ट के हालिया आदेश के बाद की गई है, जिसमें अदालत ने खुले में कबूतरों को दाना डालने पर प्रतिबंध लगाया था. अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज किया जाए.
बता दें कि अगस्त की शुरुआत में मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों के लिए दाना डालने के लिए पहला मामला दर्ज किया था. यह मामला अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया था. कबूतरों को इस तरह से दाना खिलाना भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय अपराध है. कबूतरों की अनियंत्रित आबादी के मानव स्वास्थ्य पर पड़ते गंभीर दुष्प्रभाव को देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर दाना डालना अपराध की श्रेणी में माना जाता है.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 20, 2025 09:20 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

