UP: मुख्तार अंसारी की बहू निकहत को इलाहाबाद HC से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका ख़ारिज
Mukhtar Ansari (Photo Credit : Twitter)

Mukhtar Ansari's Daughter-in-law Bail Rejected: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की बहू निकहत अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है, निखत अंसारी मऊ विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी हैं. जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की सिंगल जज बेंच ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी निखत अंसारी को 11 फरवरी को चित्रकूट जेल के अंदर जेलर के कार्यालय से सटे वीवीआईपी गेस्ट रूम से गिरफ्तार किया गया था, जहां वह अपने पति अब्बास से मिलने गई थी यह भी पढ़े: Mukhtar Ansari के सहयोगी सुहैब मुजाहिद की डेढ़ करोड़ रुपये की जाएगी कुर्क

जांच के दौरान यह पाया गया कि निखत अंसारी हर दूसरे या तीसरे दिन तीन-चार घंटे के लिए अब्बास से मिलती थी और स्थानीय जेल अधिकारियों द्वारा उसको सुविधा प्रदान की जाती थी. जेल के रजिस्टर में उनकी मुलाकातों को दर्ज भी नहीं किया गया निखत के साथ कई जेल अधिकारियों को इसके लिए निलंबित और गिरफ्तार किया गया था.