Abbas Ansari News: बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और यूपी की मऊ सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है. मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी यूपी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. इस फैसले के बाद मऊ सदर विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया गया है.
अब्बास अंसारी को मिली है दो साल की सजा
दरअसल कोर्ट ने शुक्रवार को अब्बास अंसारी को हेट स्पीच से संबंधित मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की कारावास की सजा सुनाई इसके बाद, उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उनकी सदस्यता रद्द करने का निर्णय लिया. यह भी पढ़े: SC on Abbas Ansari bail: अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को जारी किया नोटिस
शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई सजा
शुक्रवार को अब्बास के खिलाफ यह फैसला मऊ के जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनाया गया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डॉ. केपी सिंह ने यह फैसला सुनाया है. अब्बास अंसारी को कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया था.अब्बास अंसारी के अधिवक्ता दरोगा सिंह ने बताया कि हेट स्पीच मामले में आज एक फैसला आया है. 2022 में एक मामला कोतवाली नगर में कायम हुआ था. उस मामले में छह गवाह सामने आए. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो साल की सजा सुनाई है. इस आदेश के खिलाफ हम लोग सेशन न्यायालय जाएंगे.
2022 का है मामला
बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में अब्बास अंसारी ने कथित तौर पर ऐसा बयान दिया था, जिसे भड़काऊ और अधिकारियों को धमकी देने वाला माना गया. उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के बाद ‘सबका हिसाब लिया जाएगा.' यह बयान सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने अब्बास अंसारी के प्रचार पर रोक लगाई थी. यूपी पुलिस द्वारा केस दर्ज किए जाने के बाद इस मामले में सुनवाई चल रही थी. शुक्रवार को कोर्ट ने मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.
(इनपुट एजेंसी के साथ)













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