अब मिजोरम में लागू होगा पूर्ण शराबबंदी कानून, कैबिनेट की बैठक में बिल को मिली मंजूरी
प्रतीकात्मक तस्वीर (फाइल फोटो)

शराब पर प्रतिबंध लगाने को लेकर मिजोरम सरकार (Mizoram Government) ने शुक्रवार कैबिनेट मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी. बैठक में सरकार ने राज्य में शराब पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाने को लेकर फैसला लिया है. सीएम जोरमथांगा (Chief Minister Zoramthanga) की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में पूर्ण शराबबंदी से संबंधित बिल पर मुहर लगी. मिजोरम शराबबंदी बिल 2019 को अब विधानसभा में पेश किया जाएगा. इस बिल को लेकर अधिकारी ने बाताया कि 20 मार्च को विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है. जिस सत्र के दौरान इस बिल को पेश किया जाएगा.

मिजो नेशन फ्रंट (MNF) ने पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में राज्य में पूर्व रूप से शराबबंदी को लेकर घोषणा की थी. जिसके बाद अब एमएनएफ प्रमुख और मुख्यमंत्री जोरमथांगा राज्य में शराबपूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं. यह भी पढ़े: बिहार: शराबबंदी कानून में बदलाव, ऐसे सजा से बच सकते हैं आरोपी!

बता दें कि मिजोरम में पूर्ण मद्य निषेध कानून लागू होने के बाद से राज्य में 1997 से लेकर जनवरी 2015 तक पूर्ण शराबबंदी थी. ललथनहवला की पिछली कांग्रेस सरकार ने मार्च 2015 से राज्य में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी थी. ज्ञात हो कि इ बिहार और गुजरात में शराबबंदी है.