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Pune Porsche Case: पुणे के पोर्श केस मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को मिली जमानत, यहां जानें पूरा मामला

पुणे के चर्चित पोर्श केस में नाबालिग आरोपी के पिता को सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है. इस मामले में 10 दिन पहले बहस हुई थी, जिसके बाद पुणे सेशन कोर्ट ने आज जमानत मंजूर कर ली है.

Pune Porsche Case: पुणे के पोर्श केस मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को मिली जमानत, यहां जानें पूरा मामला
Pune Car Accident Accused Car (Photo Credits ANI)

Pune Porsche Case: पुणे के चर्चित पोर्श केस में नाबालिग आरोपी के पिता को सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है. इस मामले में 10 दिन पहले बहस हुई थी, जिसके बाद पुणे सेशन कोर्ट ने आज जमानत मंजूर कर ली है. नाबालिग आरोपी के पिता पर किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत मामला दर्ज किया गया था. नाबालिग आरोपी के पिता के वकील प्रशांत पाटिल ने भी बताया कि उनके मुवक्किल को पुणे के सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है. उन्हें न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करना होगा और वे जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे.

दरअसल, 19 मई को एक तेज रफ्तार पोर्शे कार ने पुणे में काम करने वाले दो आईटी इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा पीछे से टक्कर मार दी थी. इस हादसे में दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी.

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पुणे के पोर्श केस मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को मिली जमानत

हादसे वाले दिन ही नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड ने सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखवाने के बाद जमानत दे दी थी. कोर्ट ने उसे अपने माता-पिता और दादा की देखरेख में रहने का आदेश दिया था. हालांकि, पुलिस ने बाद में बोर्ड के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें जमानत आदेश में संशोधन की मांग की गई थी. इसके बाद 22 मई को बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को हिरासत में लेने और उसे बाल सुधार गृह में भेजने का आदेश दिया था.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 21, 2024 07:56 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).