Pune Porsche Case: पुणे के चर्चित पोर्श केस में नाबालिग आरोपी के पिता को सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है. इस मामले में 10 दिन पहले बहस हुई थी, जिसके बाद पुणे सेशन कोर्ट ने आज जमानत मंजूर कर ली है. नाबालिग आरोपी के पिता पर किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत मामला दर्ज किया गया था. नाबालिग आरोपी के पिता के वकील प्रशांत पाटिल ने भी बताया कि उनके मुवक्किल को पुणे के सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है. उन्हें न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करना होगा और वे जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे.
दरअसल, 19 मई को एक तेज रफ्तार पोर्शे कार ने पुणे में काम करने वाले दो आईटी इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा पीछे से टक्कर मार दी थी. इस हादसे में दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी.
पुणे के पोर्श केस मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को मिली जमानत
Pune car accident case: Pune district court granted bail to the father of the minor accused. He got the bail in primary case where he was booked under sections 75 & 77 of the Juvenile Justice Act.
Aneesh Awadhiya and Ashwini Koshta, both IT engineers working in Pune were killed…
— ANI (@ANI) June 21, 2024
हादसे वाले दिन ही नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड ने सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखवाने के बाद जमानत दे दी थी. कोर्ट ने उसे अपने माता-पिता और दादा की देखरेख में रहने का आदेश दिया था. हालांकि, पुलिस ने बाद में बोर्ड के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें जमानत आदेश में संशोधन की मांग की गई थी. इसके बाद 22 मई को बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को हिरासत में लेने और उसे बाल सुधार गृह में भेजने का आदेश दिया था.