4 साल की बच्ची के साथ हुआ था डिजिटल रेप, आरोपी को मिली 20 साल की सजा, जानें क्या है पूरा मामला
प्रतीकात्मक तस्वीर(Photo Credit: फाइल फोटो)

दो साल पहले एक चार चाल की बच्ची के साथ 'डिजिटल रेप' (Digital Rape) करनेवाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है और साथ ही 50000 का जुर्माना भी लगाया है. ये मामला अगस्त 2016 का है. जब बच्ची स्कूल से घर लौट रही थी. बस के कंडक्टर ने उसके साथ यौन शोषण किया. घटना की जानकारी मिलने के बाद लोगों का गुस्सा फूटा और उन्होंने प्रदर्शन किए. सोशल मिडिया पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर कैंपेन चलाए गए.

आरोपी शहर के नामी स्कूल में बस कंडक्टर था. कोर्ट ने केजी में पढ़ने वाली बच्ची के डिजिटल रेप के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई. सोमवार 11 नवंबर को सजा का ऐलान करते हुए एडिशनल सेशन जज रजनी यादव ने पॉक्सो ऐक्ट के तहत कंडक्टर को दोषी पाया और डिजिटल रेप के केस में इतनी बड़ी सजा सुनाई. इसी के साथ यह केस उन सभी मामलों में शामिल हो गया जिनमें डिजिटल रेप आरोपी को बड़ी सजा मिली हो. कंडक्टर अगस्त 2016 से सलाखों के पीछे है. कोर्ट के मुताबिक अगर दोषी 50000 का जुर्माना नहीं चुकाएगा, तो उसे 6 साल जेल में और सजा काटनी पड़ेगी.

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पैरंट्स की शिकायत के मुताबिक, कंडक्टर बच्ची के बगल में बैठ गया था और उसके साथ गलत हरकतें कर रहा था. जैसे ही बस घर के पास पहुंची, उसने बच्ची को ड्रॉप कर दिया. अगले दिन बच्ची ने जांघों में दर्द की शिकायत की तो उसे डॉक्टर के पास ले जाने पर यौन शोषण के बारे में पता चला. बच्ची से पूछने पर उसने स्कूल बस में हुई घटना के बारे में बताया. जिसके बाद पेरेंट्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस के मुताबिक, आरोपी कंडक्टर मूलरूप से पश्चिम बंगाल का है और वारदात के कुछ दिन पहले ही उसने कंडक्टर का काम करना शुरू किया था.

आपको बता दें डिजिटल रेप का संबंध इंटरनेट से बिल्कुल नहीं है. उंगली का इस्तेमाल कर किसी का यौन शोषण करना डिजिटल रेप कहलाता है.