महाराष्ट्र: 8 जुलाई से राज्य में खुलेंगे होटल और लॉज, कंटेन्मेंट जोन में लागू रहेगी पाबंदी, सरकार ने जारी की गाइडलाइन
सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार इन्हें केवल 33 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की छूट मिली है. यानी ये होटल अपने यहां कुल खाली कमरे या बेड में 33 प्रतिशत को ही विजिटर्स को दे सकेंगे. लेकिन कंटेन्मेंट जोन में लागू रहेगी पाबंदी जारी रहेगी.वहीं इस बीच लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा.
मुंबई: कोरोना महामारी को लेकर महाराष्ट्र (Maharashtra) सबसे ज्यादा परेशान है. राज्य में हर दिन कोविड-19 के मामले कम होने की अपेक्षा बढ़ते ही जा रहा है. जो राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है. क्योंकि कोरोना महामारी के चलते राज्य में घोषित लॉकडाउन (Lockdown) के चलते अर्थ व्यवस्था खराब होते ही जा रही है. ऐसे में कोरोना महामारी के मामले भले ही बढ़ रहे हैं. लेकिन अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लेन को लेकर महाराष्ट्र सरकार चीजों के एक के बाद एक खोल रही हैं. सोमवार को एक बैठक के दौरान राज्य में 8 जुलाई से होटल और लॉज खोलने को लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी हुआ है.
सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार राज्य में होटल और लॉज 33 फीसदी क्षमता के साथ काम करने की छूट मिली है. यानी ये होटल अपने यहां कुल खाली कमरे या बेड में 33 फीसदी को ही विजिटर्स को दे सकेंगे. इस बीच लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा. वहीं कंटेन्मेंट जोन में सारी पाबंदियां पहले की तरफ जारी रहेंगी. यह भी पढ़े: महाराष्ट्र पुलिस पर टुटा कोरोना का कहर: 24 घंटे के भीतर 279 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित, कुल संख्या 5,454 हुई
बता दें को कोरोना महामारी के चलते देशभर म में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन घोषित होने के चले महाराष्ट्र में होटल और लॉज बंद कर दिए गए थे. ताकि इस महामारी को रोका जा सके. वहीं महाराष्ट्र में फिर होटल और लॉज शुरू करने को लेकर जारी आदेश जारी होने से होटल और लॉज मालिकों को कुछ हद तक आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल सका है. क्योंकि लॉकडाउन के चलते उनके होटल या लॉज बंद होने के वजह से अब तक उन्हें अपने स्एटाफ और दूसरे अन्कय खर्च को लेकर उन्हें एक पैसों के लिए परेशान होना पड़ रहा था.