Maharashtra Criminal Cases: महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 31 मार्च 2025 से पहले के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों से जुड़े सभी आपराधिक मामलों को लेगी वापस, GR जारी
महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 31 मार्च 2025 से पहले राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों से संबंधित लंबित आपराधिक मामलों में दाखिल सभी चार्जशीट वापस लेने का निर्णय लिया है. गृह विभाग द्वारा 20 जून 2025 को जारी शासकीय निर्णय (GR) के अनुसार, इन मामलों में दर्ज चार्जशीट वापस ली जाएंगी.
Maharashtra Criminal Cases: महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 31 मार्च 2025 से पहले राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों से संबंधित लंबित आपराधिक मामलों में दाखिल सभी चार्जशीट वापस लेने का निर्णय लिया है. गृह विभाग द्वारा 20 जून 2025 को जारी शासकीय निर्णय (GR) के अनुसार, इन मामलों में दर्ज चार्जशीट वापस ली जाएंगी.
जनहित में किए गए आंदोलनों से जुड़े हैं मामले
इस निर्णय में उन मामलों को शामिल किया गया है, जो राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जनहित में किए गए आंदोलनों से जुड़े हैं. सरकार का कहना है कि इस कदम से उन कार्यकर्ताओं को राहत मिलेगी, जिन्होंने सार्वजनिक हित के मुद्दों पर आंदोलन किए. हालांकि, यह नियम उन मामलों पर लागू नहीं होगा, जहां जान-माल की हानि हुई हो या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा हो. यह भी पढ़े: Maratha Reservation: मराठा आरक्षण बिल पास होने के बावजूद भूख हड़ताल जारी रखेंगे मनोज जरांगे, ‘रास्ता रोको’ आंदोलन की दी चेतावनी- VIDEO
31 मार्च 2025 से पहले के मामले होंगे वापस
गृह विभाग के एक अधिकारी ने बताया, “पहले अगस्त 2024 तक दाखिल चार्जशीट वाले मामलों को वापस लेने का आदेश था, लेकिन कुछ मामलों में इसके बाद भी चार्जशीट दाखिल हुई थी. इसलिए, अब 31 मार्च 2025 तक की अवधि को शामिल किया गया है.
यह फैसला महाराष्ट्र सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत आंदोलनों से जुड़े कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामलों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है. इस कदम से राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में व्यापक चर्चा हो रही है, और इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की रणनीति के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 23, 2025 11:44 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

