चेन्नई, 26 अप्रैल : मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने सोमवार को चुनाव आयोग को फटकार लगाई और कहा कि 'यह देश की सबसे गैरजिम्मेदार संस्थान है', जिसने राजनीतिक दलों को कोविड -19 प्रोटोकॉल (Covid-19 Protocol) का उल्लंघन करने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया है. मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पहली पीठ ने राज्य के परिवहन मंत्री एमआर विजयभास्कर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "आज हम जिस स्थिति में हैं उसके लिए ईसी एकमात्र जिम्मेदार संस्था है. आपने(ईसी) ने अपने अधिकार क्षेत्र का एक भी काम नहीं किया. हम यह कहते रहे कि कोविड प्रोटोकोल का पालन करें, पालन करें. लेकिन आपने नेताओं को राजनीतिक रैलियों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया."
अदालत ने कहा, "हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपने 2 मई से पहले हमें इस बात के लिए आश्वस्त नहीं किया कि कैसे कोविड प्रोटोकोल का पालन किया जाएगा, तो हम मतगणना रोक देंगे. मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण है. यह भी पढ़ें : Karnataka Lockdown News: कर्नाटक में 14 दिनों के लिए लगेंगी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, जानें क्या रहेगा खुला और क्या बंद?
Chief Justice Banerjee said that the Election commission officials should probably be booked for murder charges. He also warns that the court will stop counting of votes on May 2nd if a blueprint to follow COVID-19 protocol is not put in.
— ANI (@ANI) April 26, 2021
तमिलनाडु राज्य के परिवहन मंत्री ने करूर निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2 मई को मतगणना के दौरान निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने के लिए अदालत का रूख किया था. करूर सीट परिवहन मंत्री समेत 77 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे.