जबलपुर, 2 अप्रैल : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के कई हिस्सों में नशीली और प्रतिबंधित दवाओं का कारोबार (Drug and Prohibited Drugs Business) चल रहा है. जबलपुर से भी एक ऐसा ही कारोबारी सामने आया है, जिसके खिलाफ जिलाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की है. बताया गया है कि सिद्धबाबा निवासी महेश साहू बीते कुछ सालों से नशीली एवं प्रतिबंधित दवाओं जैसे फेनारामाईन, लेजेसिक, ल्यूपीजेसिक एवं एविल का बिना वैधानिक दस्तावेजों एवं डॉक्टरी सलाह के विक्रय करने में लिप्त है.
उसके खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में नौ अपराध भी पंजीबद्ध हैं एवं कुछ मामले सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हैं. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिलाधिकारी ने एनएसए की कार्रवाई की है. उसे तीन माह के लिए केंद्रीय जेल भेजा गया है. यह भी पढ़ें : Uttar Pradesh: चूहा मारने की दवा खाकर प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या
पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में कहा गया है कि पूर्व में आपराधिक मामलों में अभियोजन एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के बावजूद महेश साहू के आचरण में कोई सुधार नहीं आया है. प्रतिवेदन में उसकी समाज विरोधी इन गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई थी.