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मध्य प्रदेश: बेटी से दुष्कर्म और हत्या करने वाले पिता को कोर्ट ने सुनाई फांसी, कहा- 'मौत होने तक फांसी के फंदे पर लटकाओ'

कोर्ट ने आरोपी के बारे में आदेश दिया है कि उसे फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मौत ना हो जाए. बता दें कि उसने अपनी मासूम बेटी की हत्या इस शव के बुनियाद पर कर दिया था कि वह उसकी बेटी नहीं है.

मध्य प्रदेश: बेटी से दुष्कर्म और हत्या करने वाले पिता को कोर्ट ने सुनाई फांसी, कहा- 'मौत होने तक फांसी के फंदे पर लटकाओ'
प्रतीकात्मक तस्वीर (फाइल फोटो)

भोपाल: मध्य प्रदेश की भोपाल कोर्ट (Bhopal Court) ने अफज़ल (Afzal) नाम के एक आरोपी पिता को बेटी के साथ पहले दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या करने के आरोप में फांसी के सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी के बारे में आदेश दिया है कि उसे फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मौत ना हो जाए. बता दें कि उसने अपनी मासूम बेटी की हत्या इस शव के बुनियाद पर कर दिया था कि वह उसकी बेटी नहीं है.

पिछले साल 15 मार्च 2017 भोपाल के लालघाटी स्थित बरेला गांव की है. अफजल को अपनी 6 वर्षीय बेटी को पैदा होने के बाद से उसे शक था कि वह उसकी बेटी नहीं है. क्योंकि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शाक था. इसी शंका में एक दिन जब उसकी पत्नी घर से बाहर थी. उस समय उनसे अपनी मासूम बेटी के साथ पहले दुष्कर्म किया बाद में उसका गला घोटकर उसे फंसी के फंसे पर लटका दिया. यह भी पढ़े: 4 साल की बच्ची के साथ हुआ था डिजिटल रेप, आरोपी को मिली 20 साल की सजा, जानें क्या है पूरा मामला

घटना को अंजाम देने के बाद उसने संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी बेटी की हत्या होने को लेकर इसकी सूचना उसने स्थानीय पुलिस को दी. घटन स्थल पर पुलिस पहुंच कर बच्ची का शव बरामद किया. जिसके बाद उसने मासूम का पोस्टमार्टम करवाया और रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म की कोशिश की गई है. इसके बाद उसका गला घोटा गया है. यह भी पढ़े: शर्मनाक! पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बाप ने किया अपनी 3 साल की मासूम बेटी का रेप, गिरफ्तार

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस मामले की जांच शुरू की. जिसके बाद पुलिस ने मासूम के हत्या को लेकर अफजल समेत करीब आधा दर्जन लोगों का डीएनए DNA टेस्ट करवाया. रिपोर्ट में अफजल का डीएनए DNA टेस्ट मैच होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया. कोर्ट में बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या करने को लेकर चली सुनवाई के बाद कोर्ट के आरोपी अफजल को मामले में फांसी की सजा सुनाते हुए शख्त आदेश दिया है कि आरोपी को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मौत ना हो जाए.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 26, 2018 02:46 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).