मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 3 जनवरी से काम के घंटे 30 मिनट बढ़ाएगा
Madhya Pradesh High Court (Photo Credits: PTI)

भोपाल, 2 जनवरी : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने लंबित मामलों से निपटने के प्रयास में अपने काम के घंटे 30 मिनट बढ़ाने का फैसला किया है. खंडपीठों सहित सभी पीठों के लिए इसे अनिवार्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम, 2008 में इस आशय का संशोधन किया है. अभी तक हाईकोर्ट के कामकाज का समय सुबह 10.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक निर्धारित किया गया था, जिसमें दोपहर 1.30 और अपराह्न् 2.30 बजे के बीच एक घंटे का अवकाश भी शामिल था.

अब अपने नियम में संशोधन के बाद हाईकोर्ट दोपहर 1.30 बजे से 2.15 बजे तक अवकाश के साथ सुबह 10.15 बजे से शाम 4.30 बजे तक काम करेगा. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है, "प्रत्येक दिन आधे घंटे का समय बढ़ाने से लंबित मामलों के निपटारे में मदद मिलेगी." यह भी पढ़ें : Greater Noida: आधी रात को खाना परोसने से मना करने पर दो लोगों ने रेस्टोरेंट के मालिक को गोलियों से भुना, हुई मौत

इसमें आगे कहा गया है, "संशोधन (काम के घंटों में वृद्धि) मध्य प्रदेश राजपत्र अधिसूचना में प्रकाशित किए गए हैं और अगले कार्य दिवस यानी 3 जनवरी, 2022 से प्रभावी होंगे." गौरतलब है कि नवंबर, 2021 में एमपी हाईकोर्ट बार काउंसिल एसोसिएशन (एमपीएचसीबीए) ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट के काम के घंटे हर दिन आधे घंटे बढ़ाए जाने चाहिए.