HC On Second Marriage and Pension: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैमिली पेंशन के मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि एक सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं है यदि दूसरी शादी पहली पत्नी से तलाक लिए बिना और राज्य सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना की गई हो. जैसा कि मध्य प्रदेश के तहत अनिवार्य है प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1965. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि, वैध तलाक लिये बिना दूसरी पत्नी का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है. एकल पीठ ने उक्त आदेश के साथ परिवार पेंशन की मांग संबंधित याचिका खारिज कर दी

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